भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहां सरकार चुनने का अधिकार जनता के पास है। देश में 18 साल की उम्र पूरी कर चुका हर कोई वोट दे सकता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो वोट नहीं डाल सकते हैं।
भारत का संविधान 18 साल पूरी कर चुके नागरिकों को वोटिंग का अधिकार देता है लेकिन कुछ लोग भारतीय होने के बावजूद भी वोट नहीं डाल सकते हैं। उनके पास मताधिकार का अधिकार नहीं है।
भारत में ऐसे लोग वोट नहीं डाल सकते हैं, जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। इसलिए अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो उसे तुरंत जुड़वाएं।
भारत का सविधान कहता है कि किसी व्यक्ति को अगर कोर्ट ने मानसिक बीमार घोषित किया है तो वह वोट नहीं डाल सकता है। ऐसे व्यक्ति के पास मतदान का अधिकार नहीं है।
भारत के संविधान के अनुसार, ऐसे लोग भी वोट देने का अधिकार नहीं रखते, जो किसी दूसरे देश में जाकर बस गए हैं। मतलब किसी दूसरे देश की नागरिकता लेने वाले भी वोट नहीं डाल सकते हैं।
किसी जुर्म में जेल में बंद कैदी को वोट डालने का अधिकार नहीं है। विचाराधीन कैदी भी वोट डालने का अधिकार नहीं रखते हैं। हालांकि, कुछ कैदियों को वोट देने की छूट है।