18-22 सितंबर तक बुलाए गए संसद के विशेष सत्र के दौरान पोस्ट ऑफिस बिल 2023 को लोकसभा में पेश किया जाएगा। इसके पास होने पर भारतीय डाकघर एक्ट 1898 निरस्त हो जाएगा।
पोस्ट ऑफिस बिल 2023 डाकघर के कामकाज से संबंधित है। बिल में कहा गया है कि डाकघर को डाक टिकट जारी करने का विशेष विशेषाधिकार होगा।
बिल में प्रावधान है कि डाकघर केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित सेवाएं प्रदान करेगा। सार्वजनिक आपातकाल, सार्वजनिक सुरक्षा या शांति के हित में डाक को इंटरसेप्ट किया जा सकता है।
केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अधिकारी के पास अवैध सामान ले जा रहे शिपमेंट को खोलने, जब्त करने या नष्ट करने की भी शक्तियां होंगी।
नए बिल से डाक सेवा महानिदेशक की नियुक्ति होगी। महानिदेशक के पास डाक सेवाओं की डिलीवरी का समय और तरीका तय करने की शक्तियां होंगी।
एक्ट के तहत डाकघर का प्रभारी अधिकारी यह संदेह होने पर कि सामान अवैध है किसी शिपमेंट की जांच कर सकता है।
डाकघर के किसी अधिकारी द्वारा डाक वस्तुओं की चोरी, हेराफेरी या नष्ट करने पर सात सात तक की कैद और जुर्माना की सजा मिल सकती है।
प्रतिबंधित वस्तुओं को डाक के माध्यम से भेजने पर एक वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा मिल सकती है।