Hindi

जानें क्या है पोस्ट ऑफिस बिल 2023, चोरी की तो मिलेगी 7 साल जेल की सजा

18-22 सितंबर तक बुलाए गए संसद के विशेष सत्र के दौरान पोस्ट ऑफिस बिल 2023 को लोकसभा में पेश किया जाएगा। इसके पास होने पर भारतीय डाकघर एक्ट 1898 निरस्त हो जाएगा।

Hindi

डाकघर के कामकाज से संबंधित बिल

पोस्ट ऑफिस बिल 2023 डाकघर के कामकाज से संबंधित है। बिल में कहा गया है कि डाकघर को डाक टिकट जारी करने का विशेष विशेषाधिकार होगा।

Image credits: freepik
Hindi

इंटरसेप्ट किया जा सकेगा डाक

बिल में प्रावधान है कि डाकघर केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित सेवाएं प्रदान करेगा। सार्वजनिक आपातकाल, सार्वजनिक सुरक्षा या शांति के हित में डाक को इंटरसेप्ट किया जा सकता है।

Image credits: freepik
Hindi

अधिकारी खोल सकेंगे शिपमेंट

केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अधिकारी के पास अवैध सामान ले जा रहे शिपमेंट को खोलने, जब्त करने या नष्ट करने की भी शक्तियां होंगी।

Image credits: freepik
Hindi

डाक सेवा महानिदेशक की होगी नियुक्ति

नए बिल से डाक सेवा महानिदेशक की नियुक्ति होगी। महानिदेशक के पास डाक सेवाओं की डिलीवरी का समय और तरीका तय करने की शक्तियां होंगी।

Image credits: freepik
Hindi

शिपमेंट की हो सकती है जांच

एक्ट के तहत डाकघर का प्रभारी अधिकारी यह संदेह होने पर कि सामान अवैध है किसी शिपमेंट की जांच कर सकता है।

Image credits: freepik
Hindi

चोरी की तो मिलेगी सजा

डाकघर के किसी अधिकारी द्वारा डाक वस्तुओं की चोरी, हेराफेरी या नष्ट करने पर सात सात तक की कैद और जुर्माना की सजा मिल सकती है।

Image credits: freepik
Hindi

प्रतिबंधित सामान भेजने पर मिलेगी सजा

प्रतिबंधित वस्तुओं को डाक के माध्यम से भेजने पर एक वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा मिल सकती है।

Image Credits: freepik