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राहुल गांधी के लिए 'राहु' बन गया यह कानून !

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सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को सुनाई 2 साल की सजा, अब रद्द हुई सदस्यता

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राहुल गांधी को राहत नहीं मिली तो वायनाड में होगा उपचुनाव

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सूरत कोर्ट ने मोदी सरनेम पर कमेंट करने को लेकर राहुल को सजा सुनाई थी

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देश में जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत राहुल गांधी की सदस्यता रदद्द हुई

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2 साल या उससे अधिक की सजा होने पर स्वत: समाप्त हो जाती है सदस्यता

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जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(3) के अनुसार हुआ यह डिसीजन

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2013 में SC ने लिली थॉमस vs यूनियन ऑफ इंडिया केस में बनाया था प्रावधान

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इस फैसले को बदलने तत्कालीन लॉ मिनिस्टर कपिल सिब्बल ने बिल पेश किया था

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लॉ मिनिस्टर के मुताबिक, जनप्रतिनिधि की सदस्यता तत्काल नहीं जाएगी...

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लेकिन सिब्बल के इस बिल को संसद में राहुल गांधी ने फाड़ दिया था

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