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जानें क्या है चुनाव आयुक्त नियुक्ति बिल 2023, होंगे कैसे बदलाव

18-22 सितंबर तक बुलाए गए संसद के विशेष सत्र में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) विधेयक 2023 पेश किया जाएगा।

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निरस्त होगा 1991 का एक्ट

इस बिल को 10 अगस्त को राज्यसभा में पेश किया गया था। इस बिल के पास होने पर निर्वाचन आयोग (चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तें और कार्य संचालन) एक्ट 1991 निरस्त होगा।

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खत्म होगा सुप्रीम कोर्ट का दखल

नए बिल से मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट और भारत के चीफ जस्टिस का दखल खत्म हो जाएगा।

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CJI की जगह लेंगे केंद्रीय मंत्री

अभी मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाली चयन समिति में CJI हैं। बिल में उन्हें हटाने का सुझाव दिया गया है। उनकी जगह केंद्रीय मंत्री लेंगे।

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चयन समिति के सुझावों पर होती है CEC की नियुक्ति

मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और अन्य चुनाव आयुक्त (ईसी) की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नियुक्ति चयन समिति के सुझावों पर की जाती है।

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ऐसी होगी चयन समिति

चयन समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री, सदस्य लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा सदस्य के रूप में नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होंगे।

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विपक्षी दल के नेता होंगे सदस्य

लोकसभा में विपक्ष के नेता को मान्यता नहीं दी गई है तो लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को चयन समिति का सदस्य बनाया जाएगा।

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खोजबीन समिति बताएगी पांच नाम

कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली खोजबीन समिति पांच व्यक्तियों का एक पैनल तैयार करेगी। इस पैनल में शामिल लोगों में से एक की नियुक्ति पर चयन समिति द्वारा विचार किया जाएगा।

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यह है सीईसी के लिए पात्रता

जो व्यक्ति केंद्र सरकार के सचिव के पद के बराबर पद पर हैं या ऐसे पद पर रह चुके हैं वे CEC और EC के रूप में नियुक्त होने के पात्र होंगे। चुनाव प्रबंधन और संचालन में विशेषज्ञता चाहिए।

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