National

जानें क्या है प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स अमेंडमेंट बिल 2023

केंद्र सरकार 18-22 सितंबर तक चलने वाले संसद के विशेष सत्र में प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स अमेंडमेंट बिल 2023 पेश करेगी। इसे 3 अगस्त को राज्यसभा से पास किया गया था।

Image credits: Freepic

खत्म होगा 1867 का कानून

प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स अमेंडमेंट बिल 2023 पास होने पर प्रेस और पीरिऑडिकल्स पंजीकरण एक्ट 1867 खत्म हो जाएगा।

Image credits: Freepic

समाचार पत्रों के रिजिस्ट्रेशन का है प्रावधान

इस एक्ट में समाचार पत्रों, पीरिऑडिकल्स और पुस्तकों के पंजीकरण का प्रावधान किया गया है। पीरिऑडिकल्स में किताबें, वैज्ञानिक और अकादमिक पत्रिकाएं शामिल नहीं हैं।

Image credits: Freepic

क्या हैं पीरिऑडिकल्स

पीरिऑडिकल्स में सभी प्रोडक्ट शामिल हैं जिन्हें एक तय वक्त पर प्रकाशित किया जाता है। जैसे- पत्रिकाएं और समाचार पत्र।

Image credits: Freepic

डीएम को देना होगा डेक्लेरेशन

एक्ट में प्रावधान है कि प्रिंटर या पब्लिशर को डीएम को एक डेक्लेरेशन देना होगा। डीएम इसे प्रेस रजिस्ट्रार को भेजेंगे। इसके बाद प्रेस रजिस्ट्रार पंजीकरण का प्रमाणपत्र जारी करेगा।

Image credits: Freepic

कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन

समाचार पत्र के पब्लिकेशन के लिए डीएम का डेक्लेरेशन और प्रमाणीकरण जरूरी है। पीरिऑडिकल्स के पब्लिशर्स प्रेस रजिस्ट्रार जनरल को ऑनलाइन आवेदन कर पंजीकरण प्रमाणपत्र पा सकते हैं।

Image credits: Twitter

दोषी व्यक्ति को नहीं मिलेगी अनुमति

जिस व्यक्ति को किसी आतंकवादी कृत्य या गैरकानूनी गतिविधि के लिए दोषी ठहराया गया हो या जिसने राज्य की सुरक्षा के खिलाफ काम किया हो उसे पीरिऑडिकल छापने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

Image credits: Twitter

विदेशी पीरिऑडिकल के लिए लेनी होगी केंद्र की मंजूरी

विदेशी पीरिऑडिकल के रीप्रोडक्शन को भारत में सिर्फ तभी प्रिंट किया जा सकता है जब केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी ली जाए। इन पीरिऑडिकल्स के पंजीकरण के तरीके को निर्दिष्ट किया जाएगा।

Image credits: Twitter