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एक्सीडेंट में मौत पर ट्रैवल एजेंसियां हर्जाने से नहीं मुकर सकतीं

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कन्ज्यूमर फोरम का एक्स जर्नलिस्ट कनुप्रिया सहगल केस में बड़ा फैसला

एक्स जर्नलिस्ट कनुप्रिया सहगल की सड़क दुर्घटना में हुई मौत के मामले में Consumer Disputes Redressal Forum ने ट्रैवल एजेंसियों को ₹50 लाख का हर्जाना देने का फैसला सुनाया है

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श्रीलंका विजिट के दौरान हुई थी कनुप्रिया सहगल की मौत

कनुप्रिया सहगल बेटे श्रेया और पिता प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार गंगा प्रसाद विमल के साथ श्रीलंका टूर पर थीं, तभी दिसंबर, 2019 को उनकी वैन कोलंबो में एक कंटेनर ट्रक से टकरा गई थी

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कनुप्रिया सहगल केस: कोलंबो में हुआ था हादसा

कोलंबो में हुए सड़क हादसे में कनुप्रिया, उनके पिता गंगा प्रसाद विमल और वैन के 52 वर्षीय ड्राइवर की भी मौत हो गई थी, कनुप्रिया के पति योगेश और बेटी ऐश्वर्या को गंभीर चोटें आई थीं

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जागो ग्राहक जागो-एक्सीडेंट में भी मिलेगा हर्जाना

उपभोक्ता फोरम ने आदेश में कहा-"अपोजिशन पार्टीज (थॉमस कुक और रेड एप्पल ट्रैवल) यह कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकता कि उसने केवल बुकिंग की थी, एक्सीडेंट ड्राइवर की गलती से हुआ था"

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कनुप्रिया सहगल की फैमिली ने मांगा था ₹8.99 करोड़ का हर्जाना

कनुप्रिया सहगल का परिवार सेवाओं में लापरवाही और कमी, अनुचित तरीके से बिजनेस, भ्रामक विज्ञापनों के आधार पर फोरम में गया था, उन्होंने 8.99 करोड़ का हर्जाना मांगा था

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