पंजाब में अब प्लॉट खरीदना पहले से आसान हो गया है, क्योंकि सीएम भगवंत सिंह मान ने विधानसभा में ऐसा बिल पास कर दिया है।
दरअसल, पंजाब सरकार ने पंजाब अपार्टमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024 सर्वसम्मति से पास कर दिया है।
एक्ट के तहत अब किसी भी प्लॉट की रजिस्ट्री के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी की जरूरत नहीं होगी।
इस एक्ट से प्लॉट खरीदी बिक्री में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। इससे अवैध कॉलोनियों पर भी शिकंजा कसेगा।
अब छोटे प्लॉट खरीदने वालों को एनओसी नहीं देनी पड़ेगी, जिससे उन्हें विभिन्न विभागों के चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे।
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