Uttar Pradesh

प्यार में सेक्स Rape नहीं, भले प्रेमी शादी न करे, पता है क्यों?

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प्यार में फिजिकल रिलेशन Rape नहीं कहलाएगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए प्रेमी पर लगे रेप को आरोपों को खारिज कर दिया, कोर्ट ने कहा कि प्रेम-प्रसंग में बना फिजिकल रिलेशन रेप नहीं होता

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क्या सेक्स के बाद शादी से मुकरना रेप कहलाएगा?

कोर्ट ने तर्क दिया कि प्रेम-प्रसंग के दौरान बने फिजिकल रिलेशन को रेप नहीं माना जा सकता है, बेशक प्रेमी किसी कारण से शादी करने से मना कर दे

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प्यार में अगर मर्जी से सेक्स किया है, तो रेप नहीं

संत कबीर नगर की एक महिला ने पुलिस में अपने प्रेम पर रेप का इल्जाम लगाया था, प्रेमिका के अनुसार, गोरखपुर में बहन की शादी में उसकी मुलाकात प्रेमी से हुई थी

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और इस तरह प्यार सेक्स तक पहुंचा

महिला के मुताबिक, प्रेमी से उसकी मुलाकात का सिलसिला 2008 में शुरू हुआ था, इसके बाद वो गोरखपुर आने लगा और 2013 से फिजिकल रिलेशन बनाने लगा

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सऊदी अरब से लौटकर निकाह से मुकरा प्रेमी

प्रेमिका ने आरोप लगाया था कि प्रेमी बिजनेस करने सऊदी अरब चला गया, लेकिन जब लौटा तो निकाह से मुकर गया

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जरूरी नहीं कि प्यार में सेक्स रेप ही हो

प्रेमी के वकील ने तर्क दिया कि पीड़िता बालिग थी, दोनों ने मर्जी से सेक्स किया, इसलिए इसे रेप नहीं कह सकते, जस्टिस ने दलीलें सुनने के बाद निचली अदालत में दाखिल आरोप पत्र रद्द कर दिए

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