इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए प्रेमी पर लगे रेप को आरोपों को खारिज कर दिया, कोर्ट ने कहा कि प्रेम-प्रसंग में बना फिजिकल रिलेशन रेप नहीं होता
कोर्ट ने तर्क दिया कि प्रेम-प्रसंग के दौरान बने फिजिकल रिलेशन को रेप नहीं माना जा सकता है, बेशक प्रेमी किसी कारण से शादी करने से मना कर दे
संत कबीर नगर की एक महिला ने पुलिस में अपने प्रेम पर रेप का इल्जाम लगाया था, प्रेमिका के अनुसार, गोरखपुर में बहन की शादी में उसकी मुलाकात प्रेमी से हुई थी
महिला के मुताबिक, प्रेमी से उसकी मुलाकात का सिलसिला 2008 में शुरू हुआ था, इसके बाद वो गोरखपुर आने लगा और 2013 से फिजिकल रिलेशन बनाने लगा
प्रेमिका ने आरोप लगाया था कि प्रेमी बिजनेस करने सऊदी अरब चला गया, लेकिन जब लौटा तो निकाह से मुकर गया
प्रेमी के वकील ने तर्क दिया कि पीड़िता बालिग थी, दोनों ने मर्जी से सेक्स किया, इसलिए इसे रेप नहीं कह सकते, जस्टिस ने दलीलें सुनने के बाद निचली अदालत में दाखिल आरोप पत्र रद्द कर दिए