23 अगस्त को यूपी के मंत्री धर्मपाल सिंह सैनी VVIP टोयोटा फॉर्च्यूनर कार को प्लेटफॉर्म के अंदर ले गए थे, उन्हें ट्रेन पकड़ने में देर हो रही थी, इस मामले में RPF ने केस दर्ज किया है
रेलवे सुरक्षा बल(RPF) ने धर्मपाल सिंह सैनी के खिलाफ गलत पार्किंग पर रेलवे एक्ट की धारा 159 के तहत FIR की है, इसमें 500 रुपए जुर्माना और 1 महीने की जेल या दोनों हो सकते हैं
यूपी में पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह को 23 अगस्त को ट्रेन नंबर 13005 हावड़ा-अमृतसर पंजाब मेल से लखनऊ से बरेली की यात्रा करना था, लेकिन वे लेट हो गए थे, इसलिए रैम्प पर कार चढ़ा दी
जिस सरकारी कार यूपी32-ईजी-5526 में मंत्री धर्मपाल सिंह बैठे थे, वो दिव्यांग रैंप पर चढ़ते हुए रेलवे कोर्ट के सामने एस्केलेटर तक पहुंच गई थी, इस दौरान वहां अफरा-तफरी मच गई थी
सपा चीफ अखिलेश यादव ने इस मामले में ट्वीट करके मंत्री धर्मपाल सिंह सैनी को आड़े हाथ लिया था, यह मामला मीडिया की सुर्खियों में है