Driving Licence Renew: ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन रिन्यू कैसे करें? यहां जानें पूरा प्रोसेस

Published : Aug 17, 2025, 08:30 AM IST
How to renew driving licence online

सार

Driving Licence Renew Online: अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस की वैलेडिटी भी समाप्त होने वाली है, तो कुछ नियमों और शर्तों का पालन करना जरूरी होता है। इसमें आपको फॉर्म भरने से लेकर फीस तक की प्रक्रिया करनी पड़ेगी। इसके लिए समय सीमा होता है। 

ऑटो डेस्क: अगर आप गाड़ी चलाना जानते हैं, तो आपको इस बात की अच्छी तरह जानकारी होगी कि वाहन ड्राइव करने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) की जरूरत पड़ती है। लेकिन क्या आपको इस बात की जानकारी है, कि यदि ड्राइविंग लाइसेंस की एक्सपायरी डेट नजदीक है या फिर DL (डीएल) एक्सपायर हो चुका है तो आप किस प्रकार से इसे रिन्यू करवा सकते हैं? इस आर्टिकल में आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। आइए जानते हैं कि एक्सपायर होने के कितने दिनों के DL रिन्यू करवाना होता है।

ड्राइविंग लाइसेंस कितने दिन तक रिन्यू करवा सकते हैं?

अगर आपके पास मौजूद ड्राइविंग लाइसेंस की वैलेडिटी समाप्त हो चुकी है, तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसे रिन्यू करवाने के लिए आपको 1 महीने (30 दिन) का समय मिलता है। इसका मतलब यह है कि आपने तय सीमा के भीतर अपने ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू नहीं करवाया, तो आपको फाइन के रूप में ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे।

ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए कौन-सा फॉर्म लगेगा?

आपके ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करवाना है तो इसके लिए आपको कुछ नियमों और शर्तों का पालन करना होगा। इसके लिए आपको DL, एप्लिकेशन फॉर्म-2, फॉर्म-1 (नॉन-ट्रांसफर गाड़ियों के लिए) या फॉर्म-ए (ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के लिए) और रिन्यूअल चार्ज को फिलअप करना होगा।

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प्राइवेट DL वाले फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं।

http://transport.delhi.gov.in/ पर दी गई जानकारी के हिसाब से प्राइवेट लाइसेंस वालों को एप्लीकेशन फॉर्म-9, 2 नया पासपोर्ट साइज फोटो, ओरिजिनल DL, उम्र और पता की कॉपी को सेल्फ अटेस्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा फिटनेस फिटनेस के लिए आपको फॉर्म-1, सेल्फ डिक्लरेशन, फीस और फॉर्म-ए में दिए गए मेडिकल सर्टिफिकेट को भी चिकित्सक से फिल करवाकर देना पड़ेगा। यह सिर्फ 40 वर्ष से अधिक की उम्र वालों के लिए मान्य है।

DL रिन्यू करवाने के ऑनलाइन आवेदन कैसे भरें?

  • http://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाएं
  • अपने राज्य का चयन करें
  • ड्राइविंग लाइसेंस मैन्यू में जाएं
  • सर्विस ऑन ड्राइविंग लाइसेंस पर क्लिक करें
  • एप्लिकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं

दोनों फॉर्म आपको http://sarathi.parivahan.gov.in/ पर आसानी से मिल जाएंगे। फॉर्म जमा करने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट को जमा करना होगा। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको फीस ऑनलाइन जमा करना होगा।

ड्राइविंग लाइसेंस की वैलेडिटी कितने साल की होती है?

प्राइवेट DL के बारे में बात करें, तो इसकी वैलिडिटी 20 वर्षों के लिए होती है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि 40 वर्ष की उम्र के बाद जो भी डीएल वैलिड किया जाता है उसकी वैलिडिटी पहले 10 वर्ष के लिए रहती है, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस हर 5 साल के बाद रिन्यू होता रहता है।

30 दिनों के अंदर DL रिन्यू नहीं करवाने पर कितना फीस लगेगा?

अगर आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाना है तो इसके लिए गवर्नमेंट को थोड़ी तय फीस देनी होती है। अगर DL एक्सपायर होने के 30 दिनों के भीतर यानी ग्रेस पीरियड में ही DL को रिन्यू करा लेते हैं तो आपको सिर्फ 400 रुपए देने पड़ेंगे। वहीं, आप तय सीमा के अंदर लाइसेंस रिन्यू नहीं करवाते हैं तो 400 के बदले 1500 (1100 लेट फीस) देनी होगी।

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