Traffic Challan: इस कागज के बिना कटेगा 10,000 रुपए का चालान; ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं सर्टिफिकेट

New Motor Vehicle Act: नए मोटर वाहन अधिनियम (1989) के तहत, पीयूसी नहीं रखने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है और हम बताते हैं कि पीयूसी प्रमाणपत्र ऑनलाइन और ऑफलाइन कैसे डाउनलोड किया जाए।

Anand Pandey | / Updated: Jul 26 2022, 06:42 AM IST

ऑटो डेस्क. सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 के तहत भारत सरकार ने PUC (अंडर पॉल्यूशन कंट्रोल) सर्टिफिकेट को अनिवार्य कर दिया है। पंजीकरण प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस और मोटर बीमा पॉलिसी के समान, यह प्रमाण पत्र सभी वाहनों के लिए अनिवार्य है, चाहे वह चार पहिया वाहन हो या दो पहिया वाहन। पीयूसी प्रदूषण के स्तर को कम रखने में मदद करता है और एक वर्ष से अधिक पुराने वाहनों के लिए मान्य है। किसी भी नए वाहन को एक साल तक के लिए प्रदूषण जांच से छूट दी गई है। पीयूसी नहीं रखने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। इस दस्तावेज़ के महत्व को ध्यान में रखते हुए, हम बताते हैं कि पीयूसी प्रमाणपत्र और अन्य संबंधित पहलुओं को कैसे डाउनलोड किया जाए।

PUC (प्रदूषण नियंत्रण में) प्रमाणपत्र क्या है?

पेट्रोल या डीजल पर चलने वाला वाहन जली हुई गैसों के रूप में धुंआ उत्सर्जित करता है, जिसमें CO2, NOx का मिश्रण होता है। ये पर्यावरण को प्रदूषित कर सकते हैं, जिससे यह सभी के लिए हानिकारक हो सकता है। एक पीयूसी PUC (प्रदूषण नियंत्रण में) प्रमाणपत्र या वाहन प्रदूषण प्रमाणपत्र अधिकृत प्रदूषण परीक्षण केंद्रों द्वारा जारी किया गया एक दस्तावेज है जो वाहन से उत्सर्जन के स्तर को दर्शाता है। ये केंद्र एक वाहन के उत्सर्जन का परीक्षण करने के बाद यह प्रमाण पत्र जारी करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि ये उत्सर्जन सरकार द्वारा निर्दिष्ट स्वीकार्य मानदंडों के भीतर हैं।

ऑफलाइन ऐसे पाएं PUC सर्टिफिकेट 

पीयूसी प्रमाणपत्र ऑनलाइन कैसे प्राप्त करें?

1. ऑफिशियल वेबसाइट www.parivahan.gov.in पर जाएं

2. अब ट्रांसपोर्ट सेक्शन में जाएं और अपना 5 अंकों का वाहन चेसिस नंबर दर्ज करें और वाहन पंजीकरण संख्या भी दर्ज करें

3. 'पीयूसी विवरण' चुनें

4. इसका प्रिंट आउट ले लें

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