वाहन डीलरों की न्यायालय से अपील, बीएस-चार वाहन एक अप्रैल के बाद भी बेचने की हो छूट

फाडा ने कहा कि उसे एक मार्च, 2020 से पहले खरीदे गए ऐसे वाहनों के स्टॉक की बिक्री की आगे भी छूट हो जो माह के अंत तक नहीं बिक सके हों

Asianet News Hindi | Published : Dec 18, 2019 3:02 PM IST

नई दिल्ली: वाहन डीलरों के संगठन फेडरेशन आफ आटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (फाडा) ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है और भारत चरण-चार उत्सर्जन मानक वाले स्टॉक की बिक्री एक अप्रैल, 2020 के बाद भी करने की अनुमति मांगी है।

फाडा ने कहा कि उसे एक मार्च, 2020 से पहले खरीदे गए ऐसे वाहनों के स्टॉक की बिक्री की आगे भी छूट हो जो माह के अंत तक नहीं बिक सके हों। उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल आदेश दिया था कि एक अप्रैल, 2020 के बाद देश में भारत चरण-चार के वाहनों को बेचने की अनुमति नहीं होगी। भारत चरण-छह (बीएस-छह) उत्सर्जन मानक अगले साल एक अप्रैल से लागू होने जा रहे हैं।

पिछले साल के आदेश में संशोधन का आग्रह 

फाडा ने कहा कि उसने अपने सदस्यों की ओर से उच्चतम न्यायालय में अपील दायर कर न्यायालय के पिछले साल के आदेश में संशोधन का आग्रह किया है। फाडा के अध्यक्ष आशीर्ष हर्षराज काले ने बयान में कहा, ''हमने उच्चतम न्यायालय से हमारें भंडारण के संरक्षण और हमारे डीलरशिप सदस्यों को राहत की अपील की है। हमने अपनी अपील में एक मार्च, 2020 से पहले खरीद गए और 31 मार्च तक बिक नहीं पाए वाहनों की बिक्री एक अप्रैल, 2020 से आगे भी करने की अनुमति मांगी है।

अखिल भारतीय स्तर पर भारत चरण-छह ईंधन उपलब्ध कराने की समयसीमा एक अप्रैल है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर वाहन विनिमाता फरवरी के अंत या मार्च की पहले सप्ताह में शतप्रतिशत बीएस-छह वाहन का विनिर्माण शुरू कर पाएंगे। काले ने कहा कि फाडा के सदस्यों में बड़े डीलरशिप समूहों के अलावा परिवार द्वारा संचालित देश के दूरदराज के इलाकों की परिचालन कर रही लघु इकाइयां भी हैं।

काले ने कहा कि अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास के बावजूद यदि डीलरों के पास एक अप्रैल, 2020 तक कुछ बीएस-चार वाहन बिक नहीं पाते हैं तो उनको इस समयसीमा के बाद भी ऐसे वाहन बेचने की इजाजत दी जानी चाहिए।

(यह खबर समाचार एजेंसी भाषा की है, एशियानेट हिंदी टीम ने सिर्फ हेडलाइन में बदलाव किया है।)

(फाइल फोटो)

Share this article
click me!