सुशांत केस में केंद्र ने स्वीकार की CBI जांच की सिफारिश, सुप्रीम कोर्ट ने मांगी 3 दिन में रिपोर्ट

सुशांत सिंह राजपूत के पिता केके सिंह ने एक दिन पहले सीएम नीतीश कुमार से बात करके सीबीआई जांच की मांग की थी। साथ ही मामले की सीबीआई से जांच कराने का अनुरोध किया था। जिसके बाद सीएम नीतीश ने केंद्र सरकार से सिफारिश की थी।
 

पटना (Bihar) । एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट किया। खबर है कि कोर्ट ने महाराष्ट्र, बिहार, केंद्र और सुशांत सिंह राजपूत के परिजनों से 3 दिन के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को इस मामले में अब तक की गई जांच की एक रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अगले सप्ताह फिर से सुनवाई करेगा। इतना ही नहीं खबर है कि केंद्र ने कोर्ट को सूचित किया कि बिहार सरकार की सिफारिश स्वीकार कर ली गई है। जांच सीबीआई को सौंप दी जाएगी। साथ ही केंद्र ने कहा है कि आज शाम तक इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।

पिता ने किया था अनुरोध
सुशांत सिंह राजपूत के पिता केके सिंह ने एक दिन पहले सीएम नीतीश कुमार से बात करके सीबीआई जांच की मांग की थी। साथ ही मामले की सीबीआई से जांच कराने का अनुरोध किया था। 

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अगले सप्ताह फिर से होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ऋषिकेश राय की सिंगल बेंच में रिया चक्रवर्ती की याचिका को‌11वें नंबर पर सूचीबद्ध किया गया था। बिहार सरकार की तरफ से वरिष्ठ एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने पक्ष रखा। सुशांत सिंह राजपूत के पिता केके सिंह की तरफ से वरिष्ठ एडवोकेट विकास सिंह और महाराष्ट्र सरकार की तरफ से वरिष्ठ एडवोकेट आर बसंत ने पक्ष रखा। 

रिया के वकील ने सीबीआई जांच पर उठाए थे सवाल
सुशांत सिंह राजपूत के पिता केके सिंह ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ बिहार की राजधानी पटना के राजीव नगर थाने में केस दर्ज कराया था। रिया चक्रवर्ती पर कई गंभीर आरोप लगाए थे।  इसके बाद रिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। रिया ने सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरण याचिका दायर की। रिया ने बिहार में दर्ज केस को मुंबई ट्रांसफर करने की मांग की थी।

सुप्रीम कोर्ट में रिया ने किया थी ये अपील
रिया के वकील ने जांच की सिफारिश पर सवाल उठाए थे। रिया के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें कहा गया था कि इस केस की जांच करना बिहार पुलिस के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में जारी रहेगी। इस केस में बिहार पुलिस के जुड़ने का कोई कानूनी आधार नहीं है। ज्यादा से ज्यादा ये जीरो एफआईआर होगी और इसे मुंबई पुलिस को ट्रांसफर कर दिया जाएगा।

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