
पटना. राजधानी पटना में अगर आप बिना मास्क लगाए घर से बाहर निकल रहे हैं तो यह आपके लिए महंगा पड़ सकता है। अगर आप अब तक ऐसा कर रहे थे तो अब सचेत हो जाइए, नहीं तो अब बिना मास्क के घर से निकलने पर दो हजार रूपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इतना ही नहीं महामारी एक्ट के तरह केस भी दर्ज किया जाएगा। जिसमें आपको छह महीने तक की सजा हो सकती है।
पकड़े जाने पर दो हजार का जुर्माना
हालांकि, पटना पुलिस अभी केवल वाहन चालकों पर ही यह सख्ती कर रही है। सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने बताया कि उन्हें आदेश है कि केवल आवश्यक सेवाओं में लगे वाहनों को छोड़कर अन्य प्रकार के सभी वाहनों को रोका जाए। अगर कोई पकड़ा जाता है तो उससे दो हजार जुर्माना वसूला जाता है। साथ ही उन लोगों से भी ये जुर्माना वसूला जा रहा है जो बिना मास्क पहने गाड़ी चला रहे होते हैं।
प्रशासन और मुख्यालय के निर्देश पर की जा रही है कार्रवाई
एसएसपी उपेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि प्रशासन और मुख्यालय के निर्देश पर ये कार्रवाई की जा रही है। ताकि लोग सख्ती से लॉकडाउन का पालन करें। वहीं डीडीसी रिची पांडेय ने भी बताया कि लोग मास्क पहनने के निर्देश का पालन करें इसलिए ये सख्ती बरती जा रही है
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