जींस-टी-शर्ट पहनने और सिगरेट-शराब पीने से बीवी ने किया इंकार तो शौहर ने दे दिया तलाक

मुस्लिम महिलाओं को पति की प्रताड़ना से मुक्त कराने के लिए केंद्र सरकार ने तीन तलाक की प्रथा को खत्म कर दिया है। तीन तलाक देना अब कानूनन अपराध है लेकिन इसके बाद तीन तलाक देने के कई मामले सामने आए है।  
 

पटना। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को पति और ससुरालवालों की प्रताड़ना से मुक्त कराने के लिए तीन तलाक की पुरानी प्रथा को बीते वर्ष ही समाप्त कर दिया है। कानूनी नजरिए से अब तीन तलाक देना अपराध है। लेकिन इसके बाद भी तीन तलाक दिए जाने के कई उदाहरण अलग-अलग स्थानों से सामने आए है। हालिया उदाहण पटना का है। जहां पत्नी के मार्डन नहीं होने के कारण पति ने उसे तलाक दे दिया। अब विवाहित महिला ने न्याय के लिए महिला आयोग का दरवाजा खटखटाया है। पीड़िता ने महिला आयोग में पति के खिलाफ शिकायत की है। 

पेशे से इंजीनियर है नमरा फातिमा 
पति के खिलाफ शिकायत करने वाली महिला पेशे से इंजीनियर है। पटना की नमरा फातिमा ने अपने पति इमरान पर तलाक देने का आरोप लगया है। फातिमा का कहना है कि उसका पति उसे जींस-टी-शर्ट, मिनी स्कर्ट पहनने को कहता था। वह उसपर शराब-सिगरेट पीने का दवाब भी बनाता था। शुरुआत में तो फातिमा ने कुछ दिनों तक बर्दाश्त किया। लेकिन बाद में विरोध करने पर पति ने उसे तलाक दे दिया। फातिमा ने बताया कि इमरान के साथ उसकी शादी 2015 में हुई थी।

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देर रात पार्टियों में ले जाता था शौहर
शादी के बाद वो पति के साथ दिल्ली में रहने लगी। शुरुआत में तो सबकुछ सही था। लेकिन कुछ दिनों के बाद इमरान फातिमा को देररात तक चलने वाली पार्टियों में चलने को जिद करने लगा। विरोध करने पर मारपीट और प्रताड़ित करने का सिलसिला शुरू हुआ। जिस कारण उसका गर्भपात भी हो गया। दूसरी बार गर्भ‌वती होने पर इमरान ने जबरन उसका गर्भपात करवा दिया। महिला आयोग में दिए गए शिकायती आवेदन के अनुसार बीते वर्ष 1 सितंबर को इमरान ने उसके साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने की कोशिश की। जिसका विरोध करने पर उसने फातिमा को तलाक दे दिया। 

मार्च में मुकर्रर की गई है तारीख
फातिमा ने पति इमरान के खिलाफ शाहीन बाग दिल्ली में पुलिस से शिकायत की भी की। लेकिन न तो उसे न्याय मिल सका और ना हीं इमरान पर कोई कार्रवाई हुई। इसके बाद पटना की फातिमा ने बिहार महिला आयोग से न्याय की गुहार लगाई है। आयोग की अध्यक्ष दिलमणी मिश्रा ने मार्च में सुनवाई की अगली तारीख मुकर्रर की है। तारीख पर इमरान के नहीं आने पर उसपर कार्रवाई की जाएगी।  

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