Aryan Khan को 26 दिन बाद मिली जमानत, तीसरे प्रयास में पूरी हुई मन्नत, इस वजह से जेल में बितानी होगी एक और रात

20 दिनों से आर्थर रोल जेल में बंद आर्यन खान को आखिरकार बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। बॉम्बे हाईकोर्ट में दोपहर 3 बजे शुरू हुई सुनवाई के बाद शाम को 4.45 पर कोर्ट ने फैसला सुनाया। आरोपियों की जमानत का विरोध करते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) अनिल सिंह ने NCB की तरफ से दलील दी।

Asianet News Hindi | Published : Oct 28, 2021 3:03 AM IST / Updated: Oct 28 2021, 05:21 PM IST

मुंबई. 20 दिनों से आर्थर रोल जेल में बंद आर्यन खान को आखिरकार बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। बॉम्बे हाईकोर्ट में दोपहर 3 बजे शुरू हुई सुनवाई के बाद शाम को 4.45 पर कोर्ट ने फैसला सुनाया।आर्यन खान को 26 दिन बाद तीसरी कोशिश के बाद बेल मिली है। इससे पहले सेशंस कोर्ट ने आर्यन की जमानत याचिका खारिज की थी। हालांकि, कोर्ट से फिलहाल आदेश की कॉपी न मिलने के कारण आर्यन समेत तीनो आरोपियों को आज की रात जेल में ही गुजारनी पड़ेगी। बता दें कि आरोपियों की जमानत का विरोध करते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) अनिल सिंह ने NCB की तरफ से दलील दी। उन्होंने कहा कि आर्यन को जमानत मिलने पर सबूतों से छेड़छाड़ की जा सकती है। आर्यन पिछले कुछ सालों से रेगुलर ड्रग्स ले रहे हैं। रिकॉर्ड से पता चलता है कि वे कई लोगों को ड्रग्स उपलब्ध कराते रहे हैं। 

इससे पहले, बुधवार को कोर्ट ने कहा था कि यदि 1 घंटे में ASG दलील पूरी कर लेते हैं तो गुरुवार को ही इस मामले में फैसला ले लिया जाएगा। इससे पहले दो दिन तक हुई सुनवाई के दौरान आर्यन खान, उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीचा के वकीलों ने अपना पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी (Mukul Rohatagi) ने कोर्ट में कहा था कि आर्यन खान की कस्टडी का कोई कारण नहीं दिया गया है। इसके साथ ही आर्यन के पास से ड्रग्स की रिकवरी भी नहीं हुई है, ऐसे में उनकी गिरफ्तारी पूरी तरह गलत है। मंगलवार को बहस के दौरान पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया था कि आर्यन खान यंग बॉय है इसलिए उसे जेल के बजाय सुधार गृह में भेजा जाना चाहिए।

वकीलों ने रखा था अपना पक्ष
इससे पहले की सुनवाई में वकील मुकुल रोहतगी और अमित देसाई ने जमानत के पक्ष में अपनी प्रोस‍िड‍िंग्स को जज सांबरे के सामने रखा। अरबाज मर्चेंट का केस लड़ रहे वकील अमित देसाई ने अपने दलीलों की शुरुआत आर्यन खान की जमानत के पक्ष को रखते हुए शुरू की। अमित देसाई ने कहा- आप आर्यन खान का अरेस्ट मेमो देख‍िए। एनसीबी के पास गिरफ्तारी के लिए ठोस सबूत नहीं है। गिरफ्तारी उस अपराध के लिए हुई, जो हुई ही नहीं है। अरबाज के पास से सिर्फ 6 ग्राम चरस मिली थी। एनसीबी ने जो व्हाट्सऐप चैट कोर्ट के सामने पेश की हैं, इनका गिरफ्तारी से कोई लेना-देना नहीं है। वहीं, आर्यन के वकील ने अरेस्ट मेमो दोबारा देखने की अपील की। रोहतगी ने कहा- आर्यन को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया। इस केस की जांच उनको जमानत देने के बाद भी जारी रह सकती है।

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फिर भी आर्यन से दोषियों जैसा बर्ताव 
रोहतगी ने कोर्ट में अपनी दलील देते हुए कहा था कि आर्यन क्रूज पार्टी का कस्टमर नहीं था। वह उसमें एक स्पेशल गेस्ट के तौर पर शामिल हुआ था। उसे प्रतीक गाबा नाम के एक शख्स ने बुलाया था, जो खुद को इवेंट मैनेजर बता रहा था। आर्यन की गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए मुकुल रोहतगी ने कहा कि अब तक 23 दिन गुजर चुके हैं इस केस में लेकिन कोई बरामदगी नहीं हुई। फिर भी आर्यन के साथ दोषियों जैसा बर्ताव किया जा रहा है। मुकुल रोहगती ने आर्यन खान के किसी भी साजिश में होने से इंकार किया। 


7 वकीलों की टीम लड़ रही आर्यन का केस  
आर्यन खान का केस पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी और उनकी टीम करंजवाला एंड कंपनी कोर्ट के सामने पेश करेगी। इस टीम में सीन‍ियर पार्टनर्स रुबी सिंह आहूजा, संदीप कपूर भी हैं। उनके अलावा आर्यन खान के केस को सीन‍ियर एडवोकेट अमित देसाई, सतीश मानश‍िंदे, आनंद‍िनी फर्नांड‍िस, रुस्तम मुल्ला भी इन टीम में शामिल हैं। 


2 अक्टूबर को एनसीबी ने लिया था हिरासत में 
बता दें कि आर्यन खान 8 अक्टूबर से मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद हैं। जेल में आर्यन को कैदी नंबर 956 मिला है। वहीं, NCB की स्पेशल कोर्ट ने गुरुवार को आर्यन की न्यायिक हिरासत 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। आर्यन, उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट समेत सभी 8 आरोपियों को अब 30 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में रहना होगा। आर्यन खान को 2 अक्टूबर को एनसीबी ने मुंबई के क्रूज कार्डेलिया से पकड़ा था।
 

 

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