काला हिरण केस: सलमान खान ने 8वीं बार खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा, की वर्चुअल हाजिरी की अपील

ब्लैकबक यानी की काले हिरण के शिकार और आर्म्स ऐक्ट के केस में सलमान खान ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले में एक्टर ने हाजिरी माफी के लिए हाई कोर्ट में फिर से याचिका दायर की है। केस की सुनवाई के लिए उन्हें 6 फरवरी को पेश होना है।

Asianet News Hindi | Published : Feb 4, 2021 10:25 AM IST / Updated: Feb 04 2021, 04:16 PM IST

मुंबई. ब्लैकबक यानी की काले हिरण के शिकार और आर्म्स ऐक्ट के केस में सलमान खान ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले में एक्टर ने हाजिरी माफी के लिए हाई कोर्ट में फिर से याचिका दायर की है। केस की सुनवाई के लिए उन्हें 6 फरवरी को पेश होना है। उन्होंने आने में असमर्थता जताते हुए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इसके साथ ही उन्होंने कोर्ट से वर्चुअल हाजिरी की अपील भी की है। 

सलमान ने कोर्ट से की अपील 

सलमान खान ने हाई कोर्ट से अपील की है कि उन्हें वर्चुअल उपस्थिति की अनुमति दी जाए। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार व केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। 4 फरवरी को इस पर फिर से सुनवाई की जाएगा। सलमान खान को कांकाणी हिरण शिकार और आर्म्स ऐक्ट के मामले में 6 फरवरी को जोधपुर कोर्ट में पेश होना है। 

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कोरोना काल में 7 बार कर चुके हैं हाजिरी माफी की अपील 

इससे पहले सलमान खान ने कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा बताते हुए 1 दिसंबर को कोर्ट में पेशी से छूट मांगी थी। कोर्ट ने अर्जी स्वीकार करते हुए 16 जनवरी तक सुनवाई को टाल दिया था। इसके बाद 16 जनवरी को एक्टर ने फिर से हाजिरी माफी की अपील की थी और कोर्ट ने उनकी याचिका स्वीकार कर ली थी। कोरोना के दौरान सलमान खान 7 बार हाजिरी की माफी के लिए याचिका दायर कर चुके हैं। 

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क्या है ब्लैकबक का मामला 

अगर सलमान खान के ब्लैकबक के केस के बारे में बात की जाए तो अक्टूबर 1998 में सलमान खान पर जोधपुर में फिल्म 'हम साथ-साथ हैं' की शूटिंग के दौरान जोधपुर के कांकाणी गांव की सरहद में दो काले हिरणों का शिकार करने का आरोप लगा था। पिछले कई सालों से इस मामले में कोर्ट में सुनवाई हो रही है। इस दौरान सलमान को दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। इसके साथ ही इस केस में साथी एक्टर सैफ अली खान, एक्ट्रेस नीलम, तब्बू व सोनाली बेन्द्रे को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था। सलमान ने ट्रायल कोर्ट से मिली 5 साल की सजा को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में चुनौती दी थी।

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