24 घंटे में कंगना का ऑफिस ढहाने वाली BMC ने मनीष मल्होत्रा को दी इतने दिनों की मोहलत, लगे भेदभाव के आरोप

कंगना रनोट के ऑफिस को नोटिस चिपकाने के 24 घंटे के भीतर तोड़ने को लेकर बीएमसी (मुंबई महानगरपालिका) चर्चा में है। बता दें कि बीएमसी ने फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा को भी नोटिस भेजा है। उन्हें अपने घर में गैरकानूनी परिवर्तन करने को लेकर कारण बताओ नोटिस दिया गया है। 

Asianet News Hindi | Published : Sep 10, 2020 2:49 PM IST / Updated: Sep 11 2020, 04:30 PM IST

मुंबई। कंगना रनोट के ऑफिस को नोटिस चिपकाने के 24 घंटे के भीतर तोड़ने को लेकर बीएमसी (मुंबई महानगरपालिका) चर्चा में है। बता दें कि बीएमसी ने फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा को भी नोटिस भेजा है। उन्हें अपने घर में गैरकानूनी परिवर्तन करने को लेकर कारण बताओ नोटिस दिया गया है। बीएमसी का आरोप है कि मनीष मल्होत्रा ने अपने घर के फर्स्ट फ्लोर को बिना किसी सूचना के ऑफिस में बदल लिया। बीएमसी ने यह नोटिस 7 सितंबर को जारी किया है और मनीष मल्होत्रा को जवाब देने के लिए 7 दिन का वक्त दिया गया है।

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बीएमसी ने कंगना और मनीष मल्होत्रा दोनों को अलग-अलग नोटिस पीरियड दिए। जहां मनीष मल्होत्रा को 351(1) के तहत 7 दिनों की मोहलत दी गई है, वहीं कंगना को 354 के तहत केवल 24 घंटे की मोहलत दी गई थी। यही वजह है कि अब बीएमसी पर पक्षपात करने के आरोप लग रहे हैं।

दूसरी ओर, मुंबई में ही कंगना का दफ्तर उनके वहां पहुंचने से पहले ही तोड़ दिया गया लेकिन अमिताभ बच्चन समेत 7 रसूखदारों के अवैध निर्माण पर महीनों तक कोई एक्शन न लेने के बाद उन्हें नियमित कर दिया गया था। बता दें कि इस बात का खुलासा दक्षिण मनपा द्वारा आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को भेजे एक पत्र के जरिए हुआ है। दूसरी ओर, अब बीएमसी ने मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा को भी नोटिस भेजा है।

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जानकारी के मुताबिक गोरेगांव ईस्ट में 7 बंगले हैं, जिन्हें लेकर अमिताभ बच्चन, राजकुमार हिरानी, ओबेरॉय रियालिटी, पंकज बलानी, हरेश खंडेलवाल, संजय व्यास और हरेश जगतानी ऐसे 7 लोगों को मंजूर प्लान में पाई गई अनियमितता को पहले जैसा करने के लिए 7 दिसंबर 2016 में नोटिस भेजा गया था। लेकिन कानूनी प्रक्रिया मई 2017 तक चलती रही।

आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को भेजे जवाब में दक्षिण मनपा वॉर्ड कार्यालय के सहायक अभियंता ने बताया कि अमिताभ बच्चन और अन्य लोगों को अवैध निर्माण को लेकर MRTP 53(1) कानून के तहत नोटिस जारी दिया गया था। उसके बाद उन्होंने आवश्यक प्रक्रिया पूरी करते हुए अवैध निर्माण को नियमित करवा लिया।
 

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