कंगना रनोट और उनकी बहन रंगोली पर राजद्रोह का केस, पूछताछ के लिए मुंबई पुलिस ने फिर भेजा समन

मुंबई पुलिस ने मंगलवार को राजद्रोह केस में कंगना रनोट और उसकी बहन बड़ी रंगोली चंदेल को फिर समन भेजा है। दोनों को 10 नवंबर से पहले पूछताछ के लिए बांद्रा पुलिस स्टेशन में उपस्थित होने को कहा गया है। दोनों के खिलाफ अदालत के आदेश पर 17 अक्टूबर को बांद्रा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया था। इससे पहले कंगना को पूछताछ के लिए 26 अक्टूबर और उनकी बहन को 27 अक्टूबर को बुलाया गया था। भाई की शादी में बिजी होने की बात कहते हुए उन्होंने बाद में पूछताछ में शामिल होने को कहा था। दोनों बहनें फिलहाल हिमाचल में हैं। 

मुंबई.  मुंबई पुलिस ने मंगलवार को राजद्रोह केस में कंगना रनोट (kangana ranaut) और उसकी बहन बड़ी रंगोली चंदेल (rangoli chandel) को फिर समन भेजा है। दोनों को 10 नवंबर से पहले पूछताछ के लिए बांद्रा पुलिस स्टेशन में उपस्थित होने को कहा गया है। दोनों के खिलाफ अदालत के आदेश पर 17 अक्टूबर को बांद्रा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया था। इससे पहले कंगना को पूछताछ के लिए 26 अक्टूबर और उनकी बहन को 27 अक्टूबर को बुलाया गया था। भाई की शादी में बिजी होने की बात कहते हुए उन्होंने बाद में पूछताछ में शामिल होने को कहा था। दोनों बहनें फिलहाल हिमाचल में हैं।  स्थानीय अदालत के आदेश पर कंगना के खिलाफ मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी।

Rangoli Chandel recalls being attacked with acid, says sister Kangana Ranaut  was almost beaten to death : Bollywood News - Bollywood Hungama
बता दें कि दोनों बहनों के खिलाफ एक विशेष समुदाय के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने और एक विशेष समुदाय से जुड़े लोगों को भड़काने का आरोप है। बांद्रा मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में बॉलीवुड कास्टिंग निर्देशक एवं फिटनेस ट्रेनर मुनव्वर अली सैयद ने एक याचिका दायर की थी। उन्होंने कंगना के कुछ ट्वीट का हवाला देते हुए याचिका में कहा था- कंगना पिछले कुछ महीनों से लगातार बॉलीवुड को नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म का हब बताकर इसका अपमान कर रही हैं। अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर और टीवी इंटरव्यू के जरिए वे हिंदू और मुस्लिम कलाकारों के बीच फूट डाल रही हैं।

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सैयद ने आगे आरोप लगाया था- उन्होंने बहुत ही आपत्तिजनक ट्वीट किए हैं, जो न सिर्फ धार्मिक भावनाओं को बल्कि इंडस्ट्री के कई लोगों की भावनाओं को भी आहत करते हैं। साहिल ने सबूत के तौर पर कंगना के कई ट्वीट भी कोर्ट के सामने रखे।

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इन धाराओं में दर्ज हुआ है केस
बांद्रा के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट जयदेव वाय घुले ने कंगना के खिलाफ CRPC की धारा 156 (3) के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच के आदेश दिए थे। इस पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने कंगना और रंगोली के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किया था।

धारा 153 A: आईपीसी की धारा 153 (ए) उन लोगों पर लगाई जाती है, जो धर्म, भाषा, नस्ल वगैरह के आधार पर लोगों में नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। इसके तहत 3 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।


धारा 295 A: इसके अंतर्गत वह कृत्य अपराध माने जाते हैं जहां कोई आरोपी व्यक्ति, भारत के नागरिकों के किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के विमर्शित और विद्वेषपूर्ण आशय से उस वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करता है या ऐसा करने का प्रयास करता है।


धारा 124 A: यदि कोई भी व्यक्ति भारत की सरकार के विरोध में सार्वजनिक रूप से ऐसी किसी गतिविधि को अंजाम देता है जिससे देश के सामने सुरक्षा का संकट पैदा हो सकता है तो उसे उम्रकैद तक की सजा दी जा सकती है। इन गतिविधियों का समर्थन करने या प्रचार-प्रसार करने पर भी किसी को देशद्रोह का आरोपी मान लिया जाएगा।


धारा 34: भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के अनुसार, जब एक आपराधिक कृत्य सभी व्यक्तियों ने सामान्य इरादे से किया हो, तो प्रत्येक व्यक्ति ऐसे कार्य के लिए जिम्मेदार होता है जैसे कि अपराध उसके अकेले के द्वारा ही किया गया हो।

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