आधारकार्ड: नाम और जन्मतिथि के बदलाव के लिए जानिए क्या है नया नियम

आधारकार्ड में नाम, जन्मतिथि और जेंडर के बदलाव या सुधार के लिए UIDAI ने नया नियम जारी किया है। यदि अतिआवश्यक हुआ तो बदलाव के कारण के साथ जरुरी प्रमाणपत्र देना होगा।

Asianet News Hindi | Published : Nov 12, 2019 11:14 AM IST / Updated: Nov 12 2019, 04:48 PM IST

नई दिल्ली. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधारकार्ड में नाम, जन्मतिथि के बदलाव के संबंध में नई घोषणा की है। इसमें बार बार किए जा रहे बदलाव पर सख्ती की है। तो आइए जानते हैं क्या है UIDAI का नया फरमान....

 

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क्या है नया नियम

1. आधारकार्ड में अपने नाम को बदलने और उसमें सुधार करने लिए अब सिर्फ दो बार मौका मिलेगा। UIDAI नया नियम जारी करते हुए इस पर सख्ती जताई है। 

2. जन्मतिथि का बदलाव सिर्फ एक बार हो सकता है। भविष्य में यदि बदलाव करना होगा तो इसके लिए जन्मतिथि से जुड़े दस्तावेजों को देना होगा। 

3. आधारकार्ड में जेंडर के बदलाव या सुधार करने के लिए एक मौका रहेगा। 

उपरोक्त नाम, जन्मतिथि और जेंडर में तय सीमा से ज्यादा बदलाव करने के लिए आधारकार्ड धारक को नजदीकी  भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय में संपर्क करना चाहिए। 

 

 

कैसे होगा बदलाव 

आधारकार्ड धारक में क्यों बदलाव करवाना है इसके कारण, URN स्लिप, आधार डिटेल और संबंधित दस्तावेज को अपने निवेदन के साथ पोस्ट के माध्यम से या ईमेल से क्षेत्रीय कार्यालय को भेजना होगा। क्षेत्रीय कार्यालय का ईमेल आईडी  help@uidai.gov.in है। बता दें, इस पूरी प्रक्रिया के लिए आधारकार्ड धारक को कार्यालय जाने की आवश्यकता नही होती है, जबतक की कोई अतिआवश्यक जरुरत न हो।

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