बैंक जाए बिना भी खुलवा सकेंगे एपीवाई अकाउंट, शुरू हुई नई व्यवस्था

पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) सर्कुलर के अनुसार, "ईएपीवाई किसी की बैंक शाखा में जाने की आवश्यकता के बिना निर्बाध डिजिटल नामांकन प्रदान करता है, इस प्रकार समय, प्रयास, लागत की बचत करता है और एक बड़ी सुविधा प्रदान करता है।"

बिजनेस डेस्क। अब आप आसानी से अपने आधार नंबर का उपयोग करके और बैंक शाखा जाए बिना आसानी से ऑनलाइन अटल पेंशन योजना अकाउंट खोल सकते हैं। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) सर्कुलर के अनुसार, "ईएपीवाई किसी की बैंक शाखा में जाने की आवश्यकता के बिना निर्बाध डिजिटल नामांकन प्रदान करता है, इस प्रकार समय, प्रयास, लागत की बचत करता है और एक बड़ी सुविधा प्रदान करता है।" लाभ उठाने के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं है।

पीएफआरडीए का सर्कुलर
सरकार ने पेंशन-समावेशी समाज के लिए अटल पेंशन योजना की शुरुआत की, जिसमें प्रत्येक भारतीय नागरिक जो असंगठित क्षेत्र से संबंधित है, अपनी वृद्धावस्था आय को सुरक्षित कर सकता है। पीएफआरडीए सर्कुलर के अनुसार, यह योजना पीएफआरडीए द्वारा बैंकों और डाक विभाग की शाखाओं के माध्यम से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अपने प्रशासनिक और व्यापक ढांचे के तहत प्रशासित है, जो एपीवाई सेवा प्रदाता (एपीवाई-एसपी) के रूप में कार्य कर रहे हैं। नियामक, पीएफआरडीए को ईएपीवाई की मंजूरी दी गई है जो आधार के माध्यम से ग्राहकों की ऑनबोर्डिंग को आसान बनाएगी।

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अभी तक ऐसे होता था काम
अभी तक, इस योजना के तहत नामांकन संबंधित एपीवाई-एसपी द्वारा प्रदान किए गए फिजिकल, नेट बैंकिंग या अन्य डिजिटल मोड के माध्यम से होता है। आउटरीच बढ़ाने और सदस्यता की प्रक्रिया को और सरल बनाने के लिए, पीसीआरए (प्रोटियन ई-गवर्नेंस टेक्नोलॉजीज सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी) ने एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में आधार ईकेवाईसी / एक्सएमएल के माध्यम से बोर्डिंग सुविधा पर डिजिटल ईएपीवाई प्रदान की है।

ईएपीवाई पसंद करने वाले सब्सक्राइबर्स को निम्नलिखित सुनिश्चित करने की जरुरत है

-ईएपीवाई के माध्यम से पंजीकरण के समय प्रदान की गई डेमोग्राफिक जानकारी ई केवाईसी / एक्सएमएल का उपयोग करके बैंक रिकॉर्ड में उपलब्ध जानकारी से मेल खाती है।

- खाते में 1000 -5000 रुपए के बीच पेंशन की पसंद के अनुसार एपीवाई योगदान की पहली किस्त के लिए पर्याप्त शेष राशि होनी चाहिए।

-एपीवाई खाता आधार से प्राप्त जानकारी जैसे नाम और जन्म तिथि के प्रमाणीकरण के बाद सक्रिय हो।

-ऑनलाइन पंजीकरण को संबंधित बैंकों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया, उन ग्राहकों को अस्वीकृति के कारणों के साथ सूचित किया गया कि वे सुधार के बाद अपने अनुरोध फिर से जमा करें

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