Budget 2026: इनकम टैक्स जस का तस, कैंसर दवाओं पर छूट, 7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर; बजट के 10 बड़े ऐलान

Published : Feb 01, 2026, 01:38 PM IST
Budget 2026 highlights

सार

Budget 2026 में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ। सरकार ने रिवाइज्ड ITR की समयसीमा बढ़ाई, 7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर, 3 आयुर्वेदिक AIIMS, सस्ती दवाइयों और टियर-2 शहरों के विकास का ऐलान किया। हालांकि, STT बढ़ने से बाजार पर इसका नेगेटिव असर दिखा। 

Budget 2026 Updates: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार 1 फरवरी को बजट पेश किया। बजट में टैक्सपेयर्स के लिए कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ। इनकम टैक्स में भी कोई बदलाव नहीं किया गया। हालांकि, टैक्स फाइल करने में छूट, रेलवे प्रोजेक्ट और आयुर्वेदिक AIIMS जैसी नई घोषणाएं की गई हैं। दूसरी तरफ, सिक्युरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स (STT) बढ़ाने से बाजार पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट दिखा और सेंसेक्स-निफ्टी धड़ाम हो गए। 

बजट 2026 के 10 सबसे बड़े ऐलान

1- इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं। रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने के लिए तीन महीने का ज्यादा समय मिलेगा। यानी अब 31 दिसंबर के बदले 31 मार्च तक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकेंगे।

2- देशभर में 7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान। इनमें मुंबई -पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बेंगलुरु, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बेंगलुरु, दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलिगुड़ी कॉरिडोर हैं।

3- कैंसर की 17 दवाओं पर से इम्पोर्ट ड्यूटी हटाई गई। 7 रेयर बीमारियों की दवाइयां भी ड्यूटी फ्री की गईं।

4- तीन आयुर्वेदिक AIIMS खोले जाने की घोषणा। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए 5 मेडिकल हब भी बनेंगे।

5- पांच लाख से ज्यादा आबादी वाले टियर-2 और टियर-3 शहरों के विकास के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा।

6- 15 हजार सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्‍स बनाई जाएंगी।

7- 800 जिलों में लड़कियों के लिए हॉस्टल बनेंगे। हर जिले में एक हॉस्टल बनाया जाएगा।

8- भारत को मेडिकल टूरिज्म हब के तौर पर बढ़ावा देने के लिए पूर्वोत्तर के 5 राज्यों में बौद्ध सर्किट बनाए जाएंगे। इन राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मिजोरम और त्रिपुरा शामिल हैं।

9- कार्गो ले जाने के लिए डेडिकेटेंड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जाएगा। पूर्व में दानकुनी से पश्चिम में सूरत तक पोर्ट को जोड़ने के लिए भी स्कीम है।

10- मोटर एक्सीडेंट क्लैम की रकम को इनकम टैक्स से छूट। इसके अलावा सिविलियन एयरक्राफ्ट पार्ट्स बनाने के लिए मटेरियल इम्पोर्ट करने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।

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