CA Unions ने Finance Ministry से की ITR Filing Last Date आगे बढ़ाने की मांग

9 सितंबर को, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कोरोनावायरस (COVID-19) महामारी के कारण, करदाताओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए ITR-फाइलिंग की लास्‍ट डेट को बढ़ा दिया था। इंड‍िविजुअल और हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF) के लिए, अन्य लोगों के बीच, लास्‍ट डेट को 31 जुलाई, 2021 से बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2021 कर दिया गया था।

Asianet News Hindi | Published : Dec 21, 2021 11:59 AM IST

बिजनेस डेस्‍क। चार्टर्ड एकाउंटेंट्स और इंडस्‍ट्ररीज बॉडीज के कई यूनियन (Chartered Accountants and Industry Bodies Unions) ने फाइनेंस मिनिस्‍ट्री (Finance Ministry) से असेसमेंट ईसर 2021-22 (यानी वित्तीय वर्ष 2020-21) के लिए इनकम टैक्‍स रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करने की लास्‍ट डेट बढ़ाने का आग्रह किया है। इससे पहले 9 सितंबर को, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कोरोनावायरस (COVID-19) महामारी के कारण, करदाताओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए आईटीआर फाइलिंग की लास्‍ट डेट (ITR Filing Last Date) को बढ़ा दिया था। इंड‍िविजुअल और हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF) के लिए, अन्य लोगों के बीच, लास्‍ट डेट को 31 जुलाई, 2021 से बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2021 कर दिया गया था। यह उन टैक्‍सपेयर्स पर लागू होता है, जिन्हें अपने अकाउंट्स के ऑडिट की जरुरत नहीं होती है।

कई टैक्‍स कंसलटेंट इस कदम के पक्ष में हैं। जानकारों की मानें तो वित्तीय वर्ष 2019-2020 (AY 2020-21) के लिए, कर अधिकारियों ने महामारी को देखते हुए, 31 मई, 2021 तक विस्तार दिया। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2020-2021 (AY 2021-22) के मामले में, महामारी के अलावा, करदाताओं को नए आयकर रिटर्न-फाइलिंग पोर्टल का उपयोग करते समय भी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जो प्रभावी रूप से अगस्त / सितंबर 2021 तक उपलब्ध नहीं था।

हाल ही में पेश किया गया वार्षिक सूचना विवरण यानी एआईएस भी टैक्‍सपेयर्स के लिए परेशानी का सबब है। कर गणना के साथ एआईएस का सामंजस्य टैक्‍सपेयर्स के लिए बोझिल हो सकता है। हालांकि, विभाग ने स्पष्ट किया है कि एआईएस और वास्तव में रिपोर्ट की गई इनकम के बीच बेमेल होने की स्थिति में चालू वर्ष के लिए कोई मांग जारी नहीं की जाएगी। हालांकि, करदाता आम तौर पर किसी भी फ्यूचर इंक्‍वायरी से बचने के लिए एआईएस के साथ रिपोर्ट की गई आय को समेटने का प्रयास कर रहे हैं।

हालांकि, अन्य लोगों का विचार है कि टैक्स-रिटर्न फाइलिंग पोर्टल अब सुचारू रूप से काम कर रहा है और समयसीमा का कोई भी विस्तार केवल इंड‍िविजुअल तक ही सीमित होना चाहिए। जानकारों के अनुसार इस समय इंडिविजुअल/नॉन कॉरपोरेट टैक्‍सपेयर्स के लिए आईटीआर दाखिल करने की समयसीमा का कोई भी विस्तार कॉरपोरेट्स द्वारा आईटीआर दाखिल करने के लिए समयसीमा को आगे बढ़ा सकता है, जो पहले से ही विस्तारित है और इस वित्तीय वर्ष के लगभग अंत में (यानी, फरवरी 15/28, 2022) दाखिल हो सकता है।

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हालांकि टैक्‍सपेयर्स को अभी भी कुछ मामलों में आईटीआर दाखिल करने में तकनीकी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, मोटे तौर पर, आईटीआर दाखिल करने का अनुभव अब आसान हो गया है। जानकारों की मानें तो भले ही इंड‍िविजुअल/नॉन कॉरपोरेट टैक्‍सपेयर्स द्वारा आईटीआर दाखिल करने की समयसीमा बढ़ा दी गई हो, लेकिन ऐसा विस्तार 15 दिनों से अधिक नहीं होना चाहिए। ऐसे मामले में, विशेषज्ञों का सुझाव है कि किसी को अंतिम मिनट तक इंतजार नहीं करना चाहिए या विस्तार की उम्मीद नहीं करनी चाहिए और इसके बजाय जल्द से जल्द आईटीआर दाखिल करना चाहिए।

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देर से रिटर्न दाखिल करने पर जुर्माना लगता है
AY 2021-22 के लिए ITR दाखिल करने की विस्तारित तिथि 31 दिसंबर, 2021 है, लेकिन आप 31 मार्च, 2022 तक विलंबित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। हालांकि, विलंबित रिटर्न पर धारा 234एफ के तहत 10,000 रुपए तक की लेट फीस लगेगी। इसके अलावा, अन्य प्रतिबंध भी लागू हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप देरी से रिटर्न दाखिल करते हैं तो आप किसी भी नुकसान को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। इसलिए, सुनिश्चित करें कि आप एक्सटेंशन पर बैंकिंग करने के बजाय 31 दिसंबर से पहले अपना रिटर्न दाखिल करें।

 

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