CBDT की नई सुविधा! अब AIS पर देख सकेंगे विदेशी संपत्ति और आय का ब्योरा

Published : Jul 16, 2026, 08:31 PM IST
Representative Image (Photo/ANI)

सार

CBDT ने टैक्सपेयर्स के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल पर नई सुविधा शुरू की है। अब वे एनुअल इनफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) में अपनी विदेशी संपत्ति और आय की जानकारी देख सकते हैं। यह डेटा 100 से ज्यादा देशों से मिला है और इसका मकसद टैक्स अनुपालन को आसान बनाना है।

नई दिल्ली [भारत], 16 जुलाई, (एएनआई): केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक नई सुविधा शुरू की है, जिससे टैक्सपेयर्स अपनी विदेशी संपत्ति और आय के बारे में जानकारी सीधे आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर एनुअल इनफॉर्मेशन स्टेटमेंट (एआईएस) के माध्यम से देख सकेंगे। इस कदम का उद्देश्य जांच शुरू करने के बजाय अनुपालन को आसान बनाना है।

100 से अधिक देशों से आता है डेटा

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के सूत्रों ने एएनआई को बताया कि यह डेटा 100 से अधिक साझेदार देशों से आता है जो अंतरराष्ट्रीय सूचना-विनिमय समझौतों के तहत हर साल भारत के साथ वित्तीय खातों का विवरण साझा करते हैं। इसमें विदेशी बैंक खाते, कस्टोडियल होल्डिंग्स, निवेश और संबंधित आय जैसे ब्याज और लाभांश शामिल हो सकते हैं। वर्तमान में, एआईएस कैलेंडर वर्ष 2022 से 2024 तक का डेटा दिखाता है, और 2025 के आंकड़े सितंबर या अक्टूबर 2026 तक आने की उम्मीद है, जब यह साझेदार देशों से प्राप्त हो जाएंगे।

टैक्सपेयर्स की जिम्मेदारी बनी रहेगी

सीबीडीटी सूत्रों ने इस बात पर जोर दिया कि एआईएस लिस्टिंग किसी टैक्सपेयर की विदेशी होल्डिंग्स का पूरा रिकॉर्ड नहीं है, और व्यक्तियों को अपने टैक्स रिटर्न के शेड्यूल एफए और शेड्यूल एफएसआई में अपनी सभी विदेशी संपत्तियों और आय की पूरी और सटीक घोषणा करने की जिम्मेदारी बनी रहेगी, भले ही एआईएस में कुछ भी दिखाई दे।

कैसे देखें विदेशी संपत्ति की जानकारी?

जानकारी तक पहुंचने के लिए, टैक्सपेयर्स अपने ई-फाइलिंग खाते में लॉग इन कर सकते हैं, एआईएस सेक्शन में जा सकते हैं, कंप्लायंस पोर्टल के "रिपोर्ट्स" टैब पर नेविगेट कर सकते हैं, "फॉरेन एसेट्स इंफॉर्मेशन" का चयन कर सकते हैं, और संबंधित वर्ष के लिए एक पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। यह डेटा केवल खाताधारक को उनके स्वयं के सुरक्षित लॉगिन के माध्यम से दिखाई देता है।

अलर्ट और AI असिस्टेंट की भी सुविधा

सीबीडीटी सूत्रों ने कहा कि टैक्सपेयर्स को एसएमएस और ईमेल अलर्ट भेजे जा रहे हैं, जिसमें उन्हें मूल्यांकन वर्ष 2026-27 के लिए रिटर्न दाखिल करते समय विदेशी संपत्ति की सही जानकारी देने की याद दिलाई जा रही है। विभाग ई-फाइलिंग पोर्टल पर एआई-आधारित असिस्टेंट "कर साथी" को भी बढ़ावा दे रहा है, ताकि टैक्सपेयर्स को सही रिटर्न फॉर्म चुनने और विदेशी संपत्ति रिपोर्टिंग को नेविगेट करने में मदद मिल सके। यह पहल सीबीडीटी के प्रौद्योगिकी-संचालित, गैर-दखलंदाजी वाली करदाता सेवाओं की ओर व्यापक प्रयास का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य फाइलिंग की गलतियों को कम करना और पारदर्शिता में सुधार करना है। (एएनआई)

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