Google के खिलाफ शिकायत को CCI ने किया स्वीकार, दिया मामले की जांच के आदेश

सीसीआई ने Google के खिलाफ दायर शिकायत को स्वीकार किया है। Google पर प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। सीसीआई ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं।

Asianet News Hindi | Published : Oct 10, 2022 9:31 AM IST

नई दिल्ली। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन (एनबीडीए) द्वारा अल्फाबेट इंक, गूगल एलएलसी, गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, गूगल आयरलैंड लिमिटेड और गूगल एशिया पैसिफिक पीटीई के खिलाफ दायर शिकायत को स्वीकार किया है। शिकायत में कहा गया था कि Google प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 का उल्लंघन कर रहा है। 

सीसीआई ने अपने आदेश दिनांक 6.10.2022 में अन्य प्रभावित निकायों यानी आईएनएस और डीएनपीए द्वारा दायर इसी तरह की शिकायतों में चल रही जांच के साथ मामले को जोड़ा है। सीसीआई ने महानिदेशक को वर्तमान मामले की जांच करने और सभी मामलों में जांच रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है।

गूगल कर रहा प्रतिस्पर्धा अधिनियम का उल्लंघन
दरअसल राष्ट्रीय और क्षेत्रीय निजी समाचार और समसामयिक मामलों के प्रसारकों और डिजिटल समाचार मीडिया संस्थाओं के संघ एनबीडीए ने सीसीआई से अल्फाबेट इंक और उसकी सहायक कंपनियों (गूगल) के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 19 (1) (ए) का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है।  

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शिकायत में कहा गया है कि गूगल अपने प्लेटफॉर्म मीडिया संस्थानों की खबर दिखाता है, लेकिन इसके बदले पर्याप्त पैसे नहीं देता। गूगल अपने सदस्यों की सामग्री को सर्च इंजन रिजल्ट पेज (SERP) में प्राथमिकता देने के लिए अपनी न्यूज कंटेंट देने के लिए मजबूर करता है। गूगल न्यूज, गूगल डिस्कवर और गूगल एक्सेलेरेट मोबाइल पेज जैसी सेवाओं के लिए गूगल अपने सदस्यों के कंटेन्ट का इस्तेमाल अपने आर्थिक फायदे के लिए करता है। इसके बदले सदस्यों को गूगल द्वारा उचित भुगतान नहीं किया जाता।

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