अब बैंक डूबने पर इतने लाख रुपये तक रहेंगे सेफ! बैंक जमा की गारंटी पर काम आगे बढ़ाने को मंजूरी

सरकार ने बजट प्रस्तावों का क्रियान्वयन शुरू कर दिया है वित्तीय सेवा विभाग ने डीआईसीजीसी को सूचित किया है कि केंद्र सरकार ने बचत जमा पर प्रति जमाकर्ता पांच लाख रुपये की गारंटी के लिए बीमा कवर बढ़ाने की मंजूरी दे दी है
 

Asianet News Hindi | Published : Feb 4, 2020 3:41 PM IST

नई दिल्ली: सरकार ने बजट प्रस्तावों का क्रियान्वयन शुरू कर दिया है। वित्तीय सेवा विभाग ने डीआईसीजीसी को सूचित किया है कि केंद्र सरकार ने बचत जमा पर प्रति जमाकर्ता पांच लाख रुपये की गारंटी के लिए बीमा कवर बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। वित्त सचिव राजीव कुमार ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

पंजाब एंड महाराष्ट्र को-आपरेटिव बैंक (पीएमसी) बैंक का घोटाला सामने आने के बाद से निवेशकों का भरोसा डगमगाया हुआ है। इससे लाखों ग्राहक प्रभावित हुए हैं। माना जा रहा है कि जमा पर पांच लाख रुपये की गारंटी से निवेशकों का भरोसा फिर से कायम करने में मदद मिलेगी।

अभी एक लाख रुपये का बीमा कवर मिलता

अभी यदि कोई बैंक विफल होता है तो उस पर जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) की ओर से एक लाख रुपये का बीमा कवर मिलता है। अब यह बीमा कवर बढ़कर पांच लाख रुपये कर दिया गया है। कुमार ने ट्वीट किया, ‘‘बजट घोषणाओं पर काम शुरू हो गया है। वित्तीय सेवा विभाग ने जमा बीमा कवर को एक लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने की मंजूरी दे दी है। यह बदलाव 27 साल बाद किया जा रहा है।’’

उन्होंने कहा कि बैंक अब प्रत्येक 100 रुपये के जमा पर 12 पैसे का प्रीमियम देंगे। पहले यह 10 पैसे था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को अपने बजट भाषण में कहा था कि सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की ‘सेहत’ की निगरानी के लिए एक मजबूत प्रणाली है। सभी जमाकर्ताओं का पैसा सुरक्षित है।

उन्होंने कहा था, ‘‘डीआईसीजीसी को जमाकर्ता के लिए जमा बीमा कवर एक लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने की मंजूरी मिल गई है।’’

(यह खबर समाचार एजेंसी भाषा की है, एशियानेट हिंदी टीम ने सिर्फ हेडलाइन में बदलाव किया है।)

(प्रतीकात्मक फोटो)

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