कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने दी बड़ी राहत, UAN को आधार से जोड़ने की बढ़ाई गई अवधि

नए नियमों के मुताबिक UAN को आधार से लिंक किए बिना आपकी नियोक्ता कंपनी आपके ईपीएफ खाते में मासिक पीएफ योगदान जमा नहीं कर पाएगी। वहीं इसके बिना ईपीएफ फंड से लोन लेना या अन्य  निकासी भी नहीं की  जा सकेगी।

बिजनेस डेस्क।  कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने Account Holders को राहत देते हुए बड़ा ऐलान किया है।  ईपीएफओ (EPFO) ने यूएएन (UAN) को आधार से जोड़ने की अवधि 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दी है। नॉर्थ-ईस्ट के संस्थानों और कुछ विशेष वर्ग के प्रतिष्ठानों के लिए EPFO ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) को आधार  के साथ   1 सितंबर 2021 तक  लिंक किया जाना जरुरी था। 

आधार- UAN को लिंक करना बेहद जरुरी
आधार को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) को लिंक करना बेहद जरुरी है। नए नियमों के मुताबिक UAN को आधार से लिंक किए बिना आपकी नियोक्ता कंपनी आपके ईपीएफ खाते में मासिक पीएफ योगदान जमा नहीं कर पाएगी। वहीं इसके बिना ईपीएफ फंड से लोन लेने या निकासी भी नहीं की  जा सकेगी।

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लिंक नहीं कराया तो नहीं कर पाएंगे रकम की निकासी 
नए नियमों के मुताबिक किसी भी निकासी के लिए आधार लिंक करना आवश्यक है, आधार से जुड़े UAN में योगदान की प्राप्ति सदस्य को निकासी का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन क्लेम करने  और नियोक्ता कंपनी के इंटरफियर के बिना ई-रजिस्ट्रेशन फाइल करने में मदद करती है,वहीं  यूएएन में आधार के नॉन-सीडिंग के कारण निकासी में देरी से बचाती है।

Deadline for Aadhaar linking of UAN extended till 31.12.2021 for Establishments in NORTH EAST and certain class of establishments. Please check the circular here: pic.twitter.com/x4ZSGG5cy1

आधार नंबर को ईपीएफ से जोड़ने के लिए करें ये काम
*  ईपीएफओ पोर्टल epfindia.gov.in पर लॉग इन करें
* इसके बाद ऑनलाइन सेवा’ ऑप्शन पर क्लिक करें,
 * इसके बाद ‘ई-केवाईसी पोर्टल’ और ‘यूएएन आधार लिंक करें.
*  यूएएन नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें
* ओटीपी और अपना 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें.
* आधार के डिटेल्स को वेरिफाई करें
* इसे लिए अपने आधार नंबर से जुड़े मेल के अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जनरेट करें.
* इसके बाद प्रोसेस  पूरी होते ही आपकी लिंकिंग पूरी हो जाएगी

ऑफलाइन भी कर सकते हैं ये काम
यदि आप ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं करना चाहते तो ऑफलाइन भी ये कार्य  कर सकते हैं। इसके लिए EPFO ऑफिस जाकर ‘Aadhaar Seeding Application. फॉर्म फिल करें,  सभी जानकारी के साथ फॉर्म में अपना UAN और Aadhaar नंबर दर्ज करें। फॉर्म के साथ अपने UAN, पैन और आधार की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी अटैच कर दें। इसे ऑफिस में कार्यरत नियत कर्मचारी के पास जमा करें। इसके  बाद, आपका आधार आपके ईपीएफ अकाउंट से जुड़ जाएगा। वहीं इसका मैसेज  आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा। 
 

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