अब 30 सितंबर तक भर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न, कोरोनावायरस की वजह से तीसरी बार बढ़ाई गई अंतिम तारीख

कोरोनावायरस महामारी को देखते हुए वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख एक बार और बढ़ा दी गई है। अब 30 सितंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया जा सकता है।

Asianet News Hindi | Published : Jul 30, 2020 7:19 AM IST

बिजनेस डेस्क। कोरोनावायरस महामारी को देखते हुए वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख एक बार और बढ़ा दी गई है। अब 30 सितंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया जा सकता है। पहले इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसकी जानकारी एक ट्वीट के जरिए दी। 

लोगों को मिलेगी राहत
सरकार के इस फैसले से लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने में काफी राहत मिलेगी, क्योंकि अभी कोरानावायरस महामारी कम होने का नाम नहीं ले रही है। इससे लोगों के लिए 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर पाने में दिक्कत हो रही थी। 

क्या कहा गया ट्वीट में
इनकम टैक्स विभाग ने ट्वीट में कहा है कि कोरोनावायरस महामारी की वजह से इनकम टैक्स भरने वालों की आसानी के चलते केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख को 31 जुलाई से बढ़ा कर 30 सितंबर 2020 कर दिया है। बता दें कि इनकम टैक्स रिटर्न की अंतिम तारीख तीसरी बार बढ़ाई गई है।

कुछ टैक्सपेयर्स के डेटा में गड़बड़ी
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने हाल ही में बताया था कि अब तक की रिटर्न फाइलिंग की डेटा के विश्लेषण से पता चला है कि कुछ ऐसे टैक्सपेयर्स ने लेन-देन ज्यादा किया है, लेकिन असेसेमेंट ईयर 2019-20 ( वित्त वर्ष 2018-19 के रेफरेंस में) के लिए रिटर्न दाखिल नहीं किया है। इसके अलावा, ऐसे लोगों की भी पहचान हुई है, जिनके लेन-देन और इनकम टैक्स रिटर्न आपस में मेल नहीं खाते। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसे लोगों को एसएमएस या ईमेल भेजकर उनसे डिटेल मांगेगा, ताकि उसे वेरिफाई किया जा सके।  
 


 

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