
बिजनेस डेस्क । अक्टूबर माह से शराब की सभी प्राइवेट दुकानें (Private Liquor Shops) बंद कर दी जाएंगी । 1अक्टूबर से राष्ट्रीय राजधानी में शराब की बिक्री सरकारी दुकानों से ही होगी। दिल्ली सरकार नवंबर से नई नीति लेकर आ रही है, तब तक प्राइवेट शराब की दुकानों पर शराब की बिक्री नहीं होगी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने ये जानकारी देते हुए कई मामलों पर खुलकर चर्चा की है। सिसोदिया के मुताबिक कोरोनाकाल में सरकार का राजस्व घटा है।
बंद हो जाएंगी प्रायवेट शराब की दुकानें
राजधानी दिल्ली में 1 अक्टूबर से प्राइवेट शराब की दुकानों पर ताला लग जाएगा। दिल्ली में 720 से ज्यादा शराब दुकानें हैं । इसमें 260 प्राइवेट दुकानें हैं। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के अनुसार सभी 32 जोन में लाइसेंस के आवंटन के बाद सरकार ने निजी शराब की दुकानों का लाइसेंस 30 सितंबर तक के लिए एक्सटेंड किया था। अब इसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।
डिप्टी सीएम ने दी जानकारी
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की दी गई जानकारी के मुताबिक, नई आबकारी नीति तहत केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को 32 जोन में बांटा गया है, जिनमें से 20 जोन में लाइसेंस आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और बाकी 12 जोन के लिए आवश्यक कार्रवाई जल्द जारी की जाएगी। दिल्ली में 17 नवंबर से नई आबकारी नीति (New Excise Policy) के तहत नई दुकानें खोली जाएंगी, तब तक सिर्फ सरकारी दुकानों पर ही शराब की बिक्री की जाएगी।
राजस्व की कमी से सरकार का बजट बिगड़ा
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की दी गई जानकारी के मुताबिक बीते कुछ महीनों में राजस्व प्राप्ति में भारी कमी आई है। साल 2020-21 में दिल्ली को अनुमान से 41 प्रतिशत कम राजस्व की प्राप्ति हुई, वहीं 2021-22 में भी अब तक अनुमानित राजस्व से 23 प्रतिशत कम राजस्व मिला है।
नवंबर में नई नीति लागू होने से राज्सव में होगी भारी बढ़ोतरी
दिल्ली में शराब के दुकान की लाइसेंस फीस 8-10 लाख रुपये है, एक्साइज ड्यूटी 300 प्रतिशत तय थी। एक अनुमान के मुताबिक नई आबकारी नीति से दिल्ली सरकार को नवंबर 2021 के बाद से हर साल लगभग 3500 करोड़ रुपये के राजस्व की प्राप्ति होगी और सरकार को एक्साइज से लगभग 10000 करोड़ के कुल राजस्व की प्राप्ति होगी।
500 वर्ग फीट की दुकान होना जरूरी होगा
उपमुख्यमंत्री सिसोदिया के मुताबिक नई आबकारी नीति से पूरी प्रणाली में बदलाव आएगा। वहीं उन्होंने बताया कि अब किसी भी शराब की दुकान के लिए कम से कम 500 वर्ग फीट की दुकान होना जरूरी होगा।
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