इंदौर एयरपोर्ट पर Vistara के अनट्रेंड पायलट ने लैंड किया विमान, DGCA ने लगाया 10 लाख रुपये का जुर्माना

Published : Jun 02, 2022, 02:12 PM ISTUpdated : Jun 02, 2022, 02:15 PM IST
इंदौर एयरपोर्ट पर Vistara के अनट्रेंड पायलट ने लैंड किया विमान, DGCA ने लगाया 10 लाख रुपये का जुर्माना

सार

डीजीसीए ने विस्तारा पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। विस्तारा एयरलाइंस पर आरोप है कि उसके पायलट ने बिना ट्रेनिंग लिए विमान को एयरपोर्ट पर लैंड करवाया। इससे कई लोगों की जिंदगी को जोखिम में डाल दिया गया। 

नई दिल्लीः DGCA ने अब विस्तारा एयरलाइन पर भारी जुर्माना लगाया (DGCA Imposes fine on Vistara) है। विस्तारा पर अपने पायलट को उचित ट्रेनिंग दिए बिना विमान को हवाई अड्डे पर उतारने की अनुमति देने का आरोप है। किसी भी पायलट को विमान उतारने की अनुमति से पहले खास ट्रेनिंग लेनी होती है। विमान को उतारने से पहले एक तय वक्त तक सिम्युलेटर पर ट्रेनिंग ली जाती है। यह ट्रेनिंग घंटे और मिनट के आधार पर होती है। जिसे विस्तारा ने फॉलो नहीं किया। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने कहा कि नौसिखिए पायलट ने कई लोगों की जिंदगी जोखिम में डाल दी थी। 

यह है पूरा मामला
डीजीसीए के एक अधिकारी ने कहा कि डीजीसीए ने विस्तारा पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, जिसने उड़ान के प्रथम अधिकारी के रूप में तैनात पायलट ने विमान को इंदौर एयरपोर्ट पर उतारा था। जबकि इस पायलट ने एक सिम्युलेटर में ट्रेनिंग नहीं ली थी। अधिकारी ने आगे बताया कि ये एक गंभीर उल्लंघन था इससे विमान में सवार दर्जनों यात्रियों की जान को खतरा हो सकता था। आपको बता दें कि ये घटना कब की है, इसको लेकर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

क्या है नियम?
किसी उड़ान के प्रथम अधिकारी के रूप में तैनात पायलट को पहले एक सिम्युलेटर में विमान को उतारने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। इसके बाद ही वो यात्रियों के साथ विमान को उतारने के लिए योग्य माना जाता है। यही नहीं एक कप्तान को भी यात्रियों से भरे विमान को उतारने के लिए एक सिम्युलेटर में प्रशिक्षित किया जाता है। इसके बाद ही उसे अनुमति मिलती है। 

स्पाइसजेट पर भी लगाया गया था जुर्माना
जानकारी दें कि डीजीसीए ने 30 मई को स्पाइसजेट पर भी 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। अप्रैल में डीजीसीए ने स्पाइसजेट को कारण बताओ नोटिस भेजा था। उसके जवाब से संतुष्ट नहीं पर यह कार्रवाई हुई थी। बताएं कि डीजीसीए ने अप्रैल में स्पाइसजेट के 90 पायलटों को मैक्स विमान के संचालन से रोक दिया था। क्योंकि उन्हें एक सिम्यूलेटर पर ट्रेंड किया गया था। लेकिन वह सिम्युलेटर विमान की तरह चेतावनी नहीं देता था। सीधे शब्दों में कहें कि सिम्युलेटर खराब था। डीजीसीए ने स्पाइसजेट पर मैक्स विमान के पायलटों को ट्रेंड करने के लिए एक खराब सिम्युलेटर का उपयोग करने के लिए 10 लाक रुपये का जुर्माना लगाया था। 

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