
: नौकरीपेशा लोगों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने एक खास पहल शुरू की है। संगठन ने Special Employee Enrollment Campaign शुरू किया है, जिसके तहत ऐसे कर्मचारी अपना नामांकन करा सकते हैं जो पात्र होने के बावजूद किसी वजह से EPF के दायरे में शामिल नहीं हो पाए थे।
यह अभियान उन कर्मचारियों के लिए है, जो 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2026 के बीच EPF कवरेज के पात्र थे, लेकिन किसी कारण उनका नामांकन नहीं हो सका। इस अभियान के तहत नामांकन की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2026 तय की गई है।
इस पहल का मकसद पात्र कर्मचारियों को PF के साथ-साथ पेंशन और बीमा जैसे सामाजिक सुरक्षा लाभों के दायरे में लाना है। इसके अलावा, नियोक्ताओं को भी वैधानिक नियमों के अनुपालन के लिए जिम्मेदार बनाया गया है।
EPFO का यह अभियान उन कर्मचारियों पर लागू होगा जो तय अवधि के दौरान किसी संस्था में काम कर रहे थे और पात्र होने के बावजूद EPF से कवर नहीं किए गए। इसके लिए एक अहम शर्त यह है कि संबंधित कर्मचारी वर्तमान में जीवित हो और नियोक्ता यह घोषित करे कि वह उसकी संस्था में कार्यरत है। यदि किसी कर्मचारी को लगता है कि गलत प्रक्रिया, रिकॉर्ड की कमी या किसी अन्य वजह से उसका EPF कवरेज नहीं हुआ, तो वह अपने नियोक्ता के सामने मामला उठा सकता है।
यह अभियान पुराने PF अंतराल को नियमित करने और पात्र कर्मचारियों को EPF के दायरे में लाने के उद्देश्य से है। इसे पुराने PF खाते या पिछली सेवा से जुड़े किसी दावे के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। खास तौर पर, जो कर्मचारी संबंधित संस्था की नौकरी छोड़ चुके हैं, वे इस अभियान के तहत पात्र नहीं होंगे। इसलिए आवेदन करने से पहले यह जांचना जरूरी है कि कर्मचारी अभी उसी नियोक्ता के साथ कार्यरत है या नहीं।
इस अभियान के तहत पात्र कर्मचारियों का UAN तैयार करने की प्रक्रिया डिजिटल तरीके से पूरी की जाएगी। नियोक्ता को UMANG प्लेटफॉर्म के जरिए फेस-आधारित UAN जनरेट करना होगा। इसके बाद नामांकन और संबंधित प्रक्रिया Electronic Challan-cum-Return (ECR) प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरी की जाएगी। नियोक्ताओं को अपने रिकॉर्ड का आंतरिक ऑडिट भी करना होगा, ताकि पात्र कर्मचारियों की पहचान की जा सके और यह पता लगाया जा सके कि किन कर्मचारियों को EPF कवरेज से बाहर रखा गया था।
अगर आपको लगता है कि आप 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2026 के बीच EPF कवरेज के पात्र थे, लेकिन आपका नाम PF व्यवस्था में शामिल नहीं हुआ, तो सबसे पहले अपने HR या नियोक्ता से संपर्क करें। यह जांचें कि उस अवधि में आप संबंधित संस्था में कार्यरत थे या नहीं और आपकी नौकरी EPF नियमों के दायरे में आती थी या नहीं। इसके बाद जरूरी रिकॉर्ड और दस्तावेज तैयार रखें तथा नियोक्ता से अपनी पात्रता की पुष्टि कराएं।
EPFO के इस विशेष अभियान के तहत नामांकन की समयसीमा 31 अक्टूबर 2026 है। इसलिए पात्र कर्मचारियों को अंतिम समय का इंतजार करने के बजाय समय रहते अपने नियोक्ता से संपर्क कर प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए।
इस पहल से उन कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था में शामिल करने का रास्ता खुल सकता है, जो पात्र होने के बावजूद अब तक EPF, पेंशन और बीमा से जुड़े लाभों से बाहर रह गए थे। साथ ही, नियोक्ताओं के रिकॉर्ड और वैधानिक अनुपालन को भी व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी।
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