
बिजनेस डेस्कः 18 जुलाई से देश में खाने- पीने की कई चीजों पर माल एवं सेवा कर (GST) लागू हो गया है। ऐसे में आपको खाने-पीने के ब्रांडेड और पैक वाले सामानों जैसे दाल, आटा, चावल, दही और लस्सी जैसे जरूरी सामानों के दामों पर जीएसटी लगेगा। इस बीच मंगलवार को अहम जानकारी साझा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 14 आइट्म पर टैक्स नहीं लगेगा, सिर्फ अगर आप इन्हें खुले में खरीदें। मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक ट्विट कर इसकी जानकारी दी है।
ट्वीट में किया स्पष्ट
वित्त मंत्री ने ट्वीट में 14 सामानों की लिस्ट अटैच किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर इस सूची में शामिल सामानों को खुले, बिना पैकिंग या बिना लेबल के खरीदा जाता है तो इन सामानों पर जीएसटी से छूट दी जाएगी। इन सामानों में दाल, चावल, आटा, गेहूं, मक्का, राई, ओट्स, सूजी, बेसन, दही और लस्सी भी शामिल है।
एक दिन पहले ही लगाया था जीएसटी
बता दें कि इससे पहले 18 जुलाई को ही वित्त मंत्रालय ने जीएसटी दरें लागू की थी। कहा गया था कि अगर जीएसटी के दायरे में लाए गए चीजों की पैकिंग 25 किलोग्राम या 25 लीटर से ज्यादा की बोरी या पैक में होती है, तो इन पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। पांच फीसदी जीएसटी पहले से पैक हुई सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट्स पर लगेगा जिनका वजन 25 किलोग्राम तक है। अगर व्यापारी 25 किलोग्राम पैक में सामान लाकर उसे खुले में बेचेगा तो उस पर जीएसटी की दरें लागू नहीं की जाएंगी।
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