अब देर से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए मिलेगा सिर्फ एक और मौका, जानें नया नियम

Published : Mar 28, 2021, 02:57 PM IST
अब देर से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए मिलेगा सिर्फ एक और मौका, जानें नया नियम

सार

सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) से जुड़े नियमों में कुछ बदलाव किया है। अब पिछले वित्त वर्ष के लिए दिसंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया जा सकेगा।  

बिजनेस डेस्क। सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) से जुड़े नियमों में कुछ बदलाव किया है। अब पिछले वित्त वर्ष के लिए दिसंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया जा सकेगा। सरकार ने फाइनेंस बिल, 2021 (Finance Bill, 2021) में संशोधन कर नियम में बदलाव किया। यह नया नियम 1 अप्रैल 2021 से लागू हो जाएगा। बता दें कि अब तक टैक्सपेयर्स को देर से इनकम टैक्स दाखिल करने के 2 मौके मिलते रहे हैं। असेसमेंट ईयर मार्च के अंत तक रिटर्न दाखिल करने पर अलग से कोई फीस लगती है। वहीं, अगले वित्त वर्ष में दिसंबर के अंत तक रिर्टन दाखिल करने पर 5 हजार रुपए की लेट फीस देनी होती है। 10 हजार रुपए की लेट फीस के साथ अगले साल मार्च तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जा सकता है।

क्या है नया नियम
1 अप्रैल से देर से इनकम टैक्स दाखिल करने के नियम बदल जाएंगे। अप्रैल से टैक्सपेयर्स को पिछले वित्त वर्ष का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए अगले वर्ष मार्च तक मौका नहीं मिलेगा। 10 हजार रुपए की लेट फीस के साथ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के ऑप्शन को खत्म कर दिया गया है। अब टैक्सपेयर्स सिर्फ दिसंबर तक ही 5 हजार रुपए की लेट फीस के साथ रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। वहीं, 5 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी वालों को 1 हजार रुपए की लेट फीस के साथ रिटर्न दाखिल करने का मौका मिलेगा।

क्यों किया गया बदलाव
नियम में यह बदलाव सरकार ने इसलिए किया है, ताकि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की प्रॉसेस को जल्द निपटाया जा सके। इससे टैक्सपेयर्स को रिफंड भी जल्द जारी किया जा सकेगा। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के नियमों में सरकार समय-समय पर बदलाव करती है। इनकम टैक्स विभाग का कहना है कि रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए नियम में यह बदलाव किया गया है।

पैन से आधार लिंक नहीं कराने पर जुर्माना
फाइनेंस बिल, 2021 में पैन से आधार को लिंक नहीं कराने पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है। नए नियमों के मुताबिक, 31 मार्च 2021 तक पैन से आधार को लिंक नहीं कराने पर 1 हजार रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। बता दें कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 में नया सेक्शन 234H जोड़ कर जुर्माने का प्रावधान किया गया है।  

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