ATM Withdrawal, बैंक लॉकर से ईपीएफ कंट्रीब्‍यूशन तक, 1 जनवरी से 3 नियमों में हो रहे हैं बदलाव

आरबीआई (RBI) की 10 जून 2021 की अधिसूचना के अनुसार, 1 जनवरी 2022 से, बैंकों को मासिक मुफ्त एटीएम निकासी सीमा (Free ATM Withdrawal Limit) के बाद प्रत्येक लेनदेन पर 20 रुपए के बजाय 21 रुपए चार्ज करने की अनुमति दी गई है।

बिजनेस डेस्‍क। नया साल 2022 (New Year 2022) कुछ नए शुल्क और नियम परिवर्तन के साथ आ रहा है जो सीधे आपके रुपयों के फ्लो को प्रभावित करेगा। 1 जनवरी 2022 से एटीएम विड्रॉल फीस (ATM Withdrawal Fee), नए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन या ईपीएफओ गाइडलाइंस (EPFO Guidelines), बैंक लॉकर (Bank Locker Rules) के संबंध में बैंकों के लिए आरबीआई के नए दिशानिर्देश आदि के नियम प्रभावी हो जाएंगे। इसलिए, आम जनता के लिए वर्ष के परिवर्तन के साथ इन नए परिवर्तनों को जानना महत्वपूर्ण है।

एटीएम विड्रॉल फीस
आरबीआई की 10 जून 2021 की अधिसूचना के अनुसार, 1 जनवरी 2022 से, बैंकों को मासिक मुफ्त एटीएम निकासी सीमा के बाद प्रत्येक लेनदेन पर 20 रुपए के बजाय 21 रुपए चार्ज करने की अनुमति दी गई है। हालांकि, बैंक ग्राहक अपने स्वयं के बैंक एटीएम से 5 निःशुल्क एटीएम निकासी सीमा और अन्य बैंक एटीएम से 3 निःशुल्क एटीएम निकासी सीमा का लाभ उठाना जारी रखेंगे।

Latest Videos

यह भी पढ़ें:- Gold And Silver Price Today:  साल के आख‍िरी दिन फ्लैट नोट पर ओपन हुआ सोना और चांदी, जानिए क्‍या हैं दाम

बैंक लॉकर नियमों में बदलाव
आरबीआई की 18 अगस्त 2021 की अधिसूचना के अनुसार, 1 जनवरी 2022 से, बैंक अपने कर्मचारियों द्वारा चोरी या धोखाधड़ी के कारण लॉकर की सामग्री के नुकसान के लिए दायित्व से अपने हाथ नहीं धो सकते हैं। भारत के केंद्रीय बैंक ने इस तरह के नुकसान के लिए बैंक की देनदारी को मौजूदा वार्षिक बैंक लॉकर किराए के 100 गुना पर रखा है। आरबीआई ने बैंकों को बैंक लॉकर ग्राहकों को ठीक से चेतावनी देने का भी निर्देश दिया है कि बैंक लॉकर की सामग्री का बीमा करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। आरबीआई ने यह भी कहा है कि बैंक अपने लॉकर ग्राहकों को लॉकर सामग्री बीमा नहीं बेच सकते हैं।

यह भी पढ़ें:- आज है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन, आईटीआर फाइल ना करने पर क्‍या होगा नुकसान

नियोक्ता द्वारा ईपीएफ योगदान
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के नए दिशानिर्देशों के अनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) खाताधारकों के लिए 31 दिसंबर 2021 तक अपने आधार नंबर और ईपीएफ खाते को लिंक करना अनिवार्य है। ऐसा करने में विफल तारीख के कारण किसी के पीएफ खाते में भर्तीकर्ता का योगदान बंद हो जाएगा। भविष्य निधि नियामक ने नियोक्ताओं को सभी ईपीएफ खाताधारकों के आधार को सत्यापित करने के लिए यूएएन (सार्वभौमिक खाता संख्या) प्राप्त करने का भी निर्देश दिया।

Read more Articles on
Share this article
click me!

Latest Videos

43 साल बाद कुवैत पहुंचे भारतीय पीएम, जमकर लगे मोदी-मोदी के नारे
20वां अंतरराष्ट्रीय अवॉर्ड, कुवैत में 'द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर' से सम्मानित हुए पीएम मोदी
जयपुर हादसे में सबसे बड़ा खुलासा: सच हिलाकर रख देगा, पुलिस भी हो गई शॉक्ड
सचिन तेंदुलकर ने बॉलिंग करती लड़की का वीडियो शेयर किया, बताया भविष्य का जहीर खान #shorts
चुनाव से पहले केजरीवाल ने खेला दलित कार्ड, लॉन्च की अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना