क्रेडिट कार्ड, बैंक लॉकर से लेकर जीएसटी तक, 1 जनवरी से लागू हो रहे हैं नए नियम, जानें क्या हुआ बदलाव

बैंक लॉकर, क्रेडिट कार्ड से लेकर जीएसटी तक नए साल में बैंकिंग और फाइनेंस से जुड़े कई नए नियम लागू हो रहे हैं। इसका असर आम आदमी पर होगा।

Asianet News Hindi | Published : Jan 1, 2023 12:50 AM IST / Updated: Jan 01 2023, 06:43 AM IST

नई दिल्ली। साल 2023 की शुरुआत हो गई है। नए साल में बैंकिंग और फाइनेंस से जुड़े कई नियमों में भी बदलाव लागू हो रहे हैं। 1 जनवरी 2023 से बैंक लॉकर, क्रेडिट कार्ड और जीएसटी से जुड़े नए नियम लागू हो रहे हैं। अब लॉकर के लिए ग्राहक और बैंक के बीच एग्रिमेंट होगा। इसी तरह क्रेडिट कार्ड के रिवार्ड प्वाइंट के प्रोग्राम में भी कई बैंक बदलाव कर रहे हैं। 

बैंक लॉकर
RBI (रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया) ने कहा है कि 1 जनवरी 2023 से देश के सभी बैंकों को नए लॉकर नियमों का पालन करना होगा। बैंकों को ग्राहकों को लॉकर समझौते देने होंगे। सभी मौजूदा लॉकर किरायेदारों को नई लॉकर व्यवस्था के लिए पात्रता का प्रमाण देना होगा। लोगों को 1 जनवरी 2023 तक नए समझौते पर साइन करना होगा। आरबीआई ने अनिवार्य किया है कि सभी बैंक सेफ लॉकर डिपोजिट का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को अपडेट लॉकर एग्रिमेंट दें। आरबीआई ने अनिवार्य किया है कि सभी बैंक अपने सेफ डिपोजिट एरिया में सीसीटीवी कैमरे लगाए और बैंक सीसीटीवी फुटेज को कम से कम 180 दिनों के लिए सुरक्षित स्टोर कर रखें। 

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क्रेडिट कार्ड 
नए साल में कई बैंक क्रेडिट कार्ड से खरीददारी करने के बदले मिलने वाले रिवार्ड प्लाइंट कार्यक्रम में बदलाव करेंगे। ऐसा करने के लिए ग्राहकों को 31 दिसंबर तक अपने क्रेडिट कार्ड रिवार्ड पॉइंट्स का इस्तेमाल करना होगा। बैंकों ने ग्राहकों को सलाह दी है कि वे 31 दिसंबर 2022 से पहले अपने क्रेडिट कार्ड में बचे हुए सभी रिवॉर्ड पॉइंट्स का भुगतान कर लें। रिवॉर्ड पॉइंट की सुविधा नए नियमों के तहत 1 जनवरी 2023 से दी जाएगी।

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जीएसटी नियम
नए साल में जीएसटी ई-चालान और इलेक्ट्रॉनिक बिल से जुड़े नियमों में भी बदलाव हुए हैं। सरकार ने जीएसटी ई-चालान की सीमा 20 करोड़ रुपए से घटाकर 5 करोड़ रुपए कर दिया है। जीएसटी के नियमों में ये बदलाव 1 जनवरी 2023 से लागू होंगे। अब पांच करोड़ रुपए या इससे ज्यादा टर्नओवर वाले कारोबारियों को इलेक्ट्रॉनिक बिल जेनरेट करना जरूरी होगा।

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