कोरोना@काम की खबर: PM Cares Fund में किया है दान तो टैक्स में मिलेगी छूट, बस करना होगा यह काम

PM केयर्स फंड में डोनेट करने वाले कर्मचरियों को सरकार से बड़ी राहत मिलेगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि कर्मचारियों द्वारा आपात स्थितियों में PM केयर्स में वेतन से किए गए  योगदान को नियोक्ताओं को फॉर्म-16 टीडीएस सर्टिफिकेट में दिखाना होगा

Asianet News Hindi | Published : Apr 11, 2020 6:49 AM IST / Updated: Apr 11 2020, 12:50 PM IST

बिजनेस डेस्क: PM Cares फंड में डोनेट करने वाले कर्मचरियों को सरकार से बड़ी राहत मिलेगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि कर्मचारियों द्वारा आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष (PM केयर्स) में वेतन से किए गए  योगदान को नियोक्ताओं को फॉर्म-16 टीडीएस सर्टिफिकेट में दिखाना होगा। पीएम केयर्स फंड में दिए जाने वाले योगदान को आयकर से पूरी तरह छूट मिली हुई है। 

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक नोटिस में कहा कि अगर कर्मचारी अपने नियोक्ता के जरिए वेतन से पीएम केयर्स फंड में योगदान देते हैं, तो ऐसे में हर कर्मचारी के लिये अलग से 80G के तहत सर्टिफिकेट जारी नहीं किए जायेंगे, क्योंकि ये योगदान एकीकृत भुगतान के जरिये हो रहे हैं।

80G के तहत मिलती है छूट

ऐसे में यह साफ किया जाता है कि इस तरह के हर योगदान को आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत पात्र माना जाएगा। इसका आधार इस बारे में नियोक्ता द्वारा जारी किया गया फॉर्म-16 या सर्टिफिकेट को ही माना जाएगा। विशेषज्ञों ने बताया कि नियोक्ताओं द्वारा फॉर्म 16 में दिखाए जाने को ही कर्मचारी द्वारा दान दिए जाने का ठोस सबूत माना जाएगा। उन्होंने कहा कि यह सीबीडीटी द्वारा उठाया गया स्वागतयोग्य कदम है।

कर्मचारियों के बीच थी दुविधा

सरकार की ओर से यह एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण है क्योंकि कई कर्मचारियों के मन में इस बारे में दुविधा थी कि पीएम केयर्स में दिये गये दान के लिए उन्हें आयकर से छूट का लाभ कैसे मिलेगा। इस स्पष्टीकरण के जरिए आयकर से छूट का लाभ उठाना आसान हो गया है।

सीएसआर पर भी मिली थी छुट

इससे पहले सरकार ने कंपनियों द्वारा प्रधानमंत्री आपात राहत कोष (पीएम-केयर्स) में योगदान को कंपनी कानून के तहत कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) खर्च माना जाएगा। वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी थी।

बता दें कि कंपनी कानून के तहत कुछ निश्चित श्रेणी की मुनाफा कमाने वाली कंपनियों को अपने तीन साल के औसत शुद्ध लाभ को दो प्रतिशत एक वित्त वर्ष में सीएसआर गतिविधियों पर खर्च करना होता है।

पीएम मोदी ने डोनेशन के लिए की थी अपील

बता दें कि PM केयर्स फंड में किए गए डोनेशन को सेक्शन 80(G) के तहत इनकम टैक्स से छूट मिलेगी। पीएम मोदी ने ट्वीट किया था कि वे भारतीयों से अपील करते हैं कि कृपया पीएम केयर्स फंड में योगदान दें। यह फंड इस समान संकट की स्थितियों में मदद करेगा अगर आने वाले समय में वे आती हैं। उन्होंने फंड से जुड़ी जरूरी जानकारी का लिंक भी साझा किया था।

(फाइल फोटो)
 

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