जमाखोरी और मुनाफाखोरी रोकने के लिए सरकार ने तय की हैंड सैनिटाइजर की कीमत

सरकार ने इस साल 30 जून तक हैंड सैनिटाइजर की 200 मिलीलीटर की बोतल की अधिकतम खुदरा कीमत 100 रुपये तय की है

Asianet News Hindi | Published : Mar 21, 2020 12:57 PM IST / Updated: Mar 21 2020, 06:28 PM IST

नई दिल्ली: सरकार ने इस साल 30 जून तक हैंड सैनिटाइजर की 200 मिलीलीटर की बोतल की अधिकतम खुदरा कीमत 100 रुपये तय की है। इस फैसले का मकसद कोरोना वायरस महामारी को नियंत्रित करने के दौरान कीमतों को काबू में रखना है।

उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने एक बयान में कहा कि दो परत वाले (सर्जिकल) मास्क की कीमत आठ रुपये और तीन परत वाले (सर्जिकल) मास्क की कीमत 10 रुपये तय की गई है। पासवान ने कहा, फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुई कीमतों की यह अधिकतम सीमा लागू की गई है।

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जमाखोरी और मुनाफाखोरी रोकने के लिए उठाया कदम

इस महीने की शुरुआत में सरकार ने ऐसे सामानों की जमाखोरी और मुनाफाखोरी रोकने के लिए सैनिटाइजर और मास्क को 'आवश्यक वस्तु' घोषित कर दिया है। सरकार ने 19 मार्च को एल्कोहल के मूल्य पर भी सीमा तय कर दी थी, जिसका इस्तेमाल हैंड सैनिटाइजर बनाने में किया जा रहा है।

(यह खबर समाचार एजेंसी भाषा की है, एशियानेट हिंदी टीम ने सिर्फ हेडलाइन में बदलाव किया है।)

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