GST काउंसिल की बैठक : आम जनता को बड़ी राहत, मेडीसन समेत घरेलू उपयोग का ये सामान हो जाएगा सस्ता

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की उपस्थिति में जीएसटी काउंसिल की 45 वीं बैठक में कई बड़े फैसले किए गए है। कोरोना के खिलफ लोगों को रहात जारी रखी गई है। कोरोना की दवाओं पर मिल रही जीएसटी छूट को बढ़ाकर इसे 31 दिसंबर 2021 तक किया गया है। वहीं GST काउंसिल की बैठक में पेट्रोल-डीजल को जीएसटी दायरे में शामिल करने पर सहमति नहीं बनी है। 
 

Asianet News Hindi | Published : Sep 18, 2021 6:24 AM IST

बिजनेस डेस्क । वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में शुक्रवार को GST काउंसिल की बैठक (GST Council meeting) लखनऊ में संपन्न हुई।  इस बड़ी  बैठक में आम लोगों से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए हैं।   कोरोनावायरस से बचाव की दवाओं पर GST से मिल रही छूट को बढ़ाकर अब 31 दिसंबर 2021 तक  दिया गया है। उम्मीद के विपरत पेट्रोल-डीजल (Petrol diesel) को GST के दायरे में नहीं लाया जाएगा। कई राज्य सरकारों ने इस पर विरोध जताया है। 

जीएसटी काउंसिल की 45 वीं बैठक में कई बड़े फैसले

जीएसटी काउंसिल की 45 वीं बैठक में कई बड़े फैसले किए गए है। कोरोना के खिलफ लोगों को रहात जारी रखी गई है। कोरोना की दवाओं पर मिल रही जीएसटी छूट को बढ़ाकर इसे 31 दिसंबर 2021 तक किया गया है। वहीं GST काउंसिल की बैठक में पेट्रोल-डीजल को जीएसटी दायरे में शामिल करने पर सहमति नहीं बनी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की उपस्थिति में जीएसटी काउंसिल की 45 वीं बैठक में कई अहम फैसले किए गए हैं। 

GST काउंसिल की बैठक के बाद पेट्रोल-डीजल को जीएसटी दायरे में शामिल करने से इनकार कर दिया गया है।  जीएसटी काउंसिल की 45 वीं बैठक में कई अहम फैसले किए गए हैं। इसमें कोरोना की दवाओं पर जीएसटी छूट बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 कर दिया गया है। 

ये वस्तुएं हो जाएंगी महंगी
वहीं Swiggy, Zomato जैसी कंपनियों की फूड डिलीवरी पर अब जीएसटी देना होगा। यानि तय है कि खाना घर मंगाने पर अब पहले से अधिक महंगा पड़ेगा। इससे पहले स्विगी और जोमैटो जैसी  कंपनियां जहां से फूड कलेक्ट करती थीं, उन्हें ही टैक्स देना पड़ता था लेकिन अब इन कंपनियों को टैक्स देना होगा। 

ये वस्तुएं हो जाएंगी सस्ती
रेलवे पार्ट्स और लोकोमोटिव पर GST 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। पेन पार्ट, पेपर पैक पर 18 फीसदी GST देय होगा। आयरन, कोबाल्ट, जिंक,कॉपर, लेड, टिन पर 18 फीसदी जीएसटी देय होगा।  ब्रिक सेक्टर में सप्लाई पर GST को बढ़ाया गया है, इसे 18 फीसदी किया गया है। 

बायोडीजल पर GST 12% से घटाकर 5% 
बायोडीजल को प्रोत्साहन देने के लिए इस पर GST 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। वहीं दिव्यांग के इस्तेमाल की गाड़ियों पर और इसमें यूज होने वाले रेट्रो-फिटमेंट किट्स पर GST घटाकर 5% कर दिया गया है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम में इस्तेमाल होने वाला फोर्टिफाइड राइस केर्नाल्स (Rice kernels) पर GST रेट 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। 

एक वर्ष तक पानी के जहाज या हवाई सेवा के जरिए एक्सपोर्ट गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन पर GST नहीं देना होगा। वहीं माल वाहक  ट्रकों को नेशनल परमिट देने के एवज में वसूली जाने वाली फीस जीएसटी के दायरे से बाहर रखी जाएगी।  संकट से जूझ रहे एविएशन सेक्टर को मंदी से बाहर निकालने के लिए लीज पर विमानों के आयात पर IGST को खत्म करने का फैसला किया गया है।  
 GST रेट में इन वस्तुओ में हुआ बदलाव
1. जोमैटो और स्विगी जैसे ऐप से खाना ऑर्डर करना हुआ महंगा, आइसक्रीम खाना भी महंगा होगा, स्विगी, जोमैटो जैसे ऑनलाइन ऐप पर 5% का टैक्स अप्लाई होगा।
2. रेलवे पार्ट्स और लोकोमोटिव पर GST 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। 
3. एक वर्ष तक जहाज या एयरप्लेन के जरिए एक्सपोर्ट गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन पर GST नहीं लगेगा। 
4. दिव्यांग जनों की गाड़ियों में उपयोग होने वाले रेट्रो-फिटमेंट किट्स पर GST घटाकर 5% कर दिया गया।
5. इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम में इस्तेमाल होने वाला फोर्टीफाइड राइस केर्नाल्स (Rice kernels) पर GST रेट 18% से घटाकर 5% कर दिया गया.
6. फार्मा डिपार्टमेंट की तरह से जिन 7 दवाओं की सिफारिश की गई उन पर 31 दिसंबर 2021 तक GST रेट 12% से घटाकर 5% किया गया है.
7. Keytruda जैसी कैंसर की दवाओं पर GST रेट 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
8.  बायोडीजल पर GST 12% से घटाकर 5% कर दिया गया।

 31 दिसंबर 2021 तक इतना GST देय होगा
1. Heparin (5%)
2. Remdesivir (5%)
3. Tocilizumab (0%)
4. Amphotericin B (0%)

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