पेंशनर्स बैंक अकाउंट या पीएफ नंबर से कैसे प्राप्त कर सकते हैं अपना Pension Payment Order नंबर

ईपीएफओ (EPFO) ने एक विस्तृत इन्फोग्राफिक ट्वीट किया है जिसमें बैंक अकाउंट नंबर या पीएफ नंबर का उपयोग करके अपना पीपीओ (Pension Payment Order) नंबर प्राप्त करने के चरणों की व्याख्या की गई है। बिना पीपीओ नंबर के पेंशन मिलना नामुमकिन होता है।

बिजनेस डेस्क। पेंशन पेमेंट ऑर्डर (Pension Payment Order) नंबर एक यूनीक 12-डिजिट नंबर है जो पेंशनर्स को उनकी पेंशन प्राप्त करने में मदद करती है। इससे पेंशन पाने में मदद मिलती है। पीपीओ नंबर मूल रूप से केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (Central Pension Accounting Office) को किए गए किसी भी संचार के लिए एक रेफरेंस नंबर है। किसी भी समय, यदि कोई पेंशनर अपना पीपीओ नंबर भूल जाता है या पीपीओ ढूंढना चाहता है, तो वह या तो कर्मचारी भविष्य निधि (Employees Provident Fund) से जुड़े अपने बैंक खाता नंबर का उपयोग करके या अपने पीएफ नंबर का उपयोग करके इसे ढूंढ सकता है।

 

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ईपीएफओ की ओर से किया गया ट्वीट
ईपीएफओ ने एक विस्तृत इन्फोग्राफिक ट्वीट किया, जिसमें बैंक अकाउंट नंबर या पीएफ नंबर का उपयोग करके अपना पीपीओ नंबर कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि ईपीएफओ समय-समय पर आम लोगों से जुुड़ी जानकारियों और ईपीएफओ से जुड़े हुए अपडेट्स को ट्वीट करता रहता है। ताकि आम लोग ताजा जानकारियों को लेकर अपडेट ले सकें। आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर आप अपना पीपीओ नंबर कैसे प्राप्त कर सकते हैं।

इस तरह से फिर से प्राप्त कर सकते हैं पीपीओ नंबर
- ईपीएफओ की वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर जाएं
- होमपेज के बाईं ओर 'पेंशनर्स पोर्टल' पर क्लिक करें। यह पेंशनर्स के लिए एक अलग पोर्टल है जो विभिन्न सेवाओं को पूरा करता है जैसे - जीवन प्रमाण पूछताछ, अपना पीपीओ नंबर, पीपीओ पूछताछ या भुगतान पूछताछ और अपनी पेंशन स्थिति जानें।
- इसके बाद, 'अपना पीपीओ नंबर जानें' पर क्लिक करें।
- अगले चरण में, सिस्टम आपसे या तो आपका बैंक खाता नंबर दर्ज करने के लिए कहेगा जो पेंशन से जुड़ा है या आपकी ईपीएफओ आईडी मांगेगा।
- सब्मिट करने पर, आपको पीपीओ नंबर और अन्य विवरण पता चल जाएगा।

यह भी पढ़ेंः- SBI Pensioners कैसे वीडियो कॉल से जमा कर सकते हैं जीवन प्रमाण पत्र, जानिए यहां

क्या है कर्मचारी पेंशन योजना
कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (ईपीएस) ईपीएफओ द्वारा दी जाने वाली योजनाओं में से एक है। ईपीएस सेवानिवृत्ति/सेवानिवृत्ति, विकलांगता, उत्तरजीवी, विधवा और बच्चों के लिए मासिक लाभ प्रदान करता है।

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