आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया होगा। लेकिन उसे भरने में आपने कोई गलती की हो या कोई जानकारी नहीं दी है, तो आपको इसके लिए सरकार नोटिस भेज सकती है। नोटिस आए तो क्या करना है, इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं।
बिजनेस डेस्कः इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (Income Tax Return Filing) करने में कई बार गलतियां हो जाती हैं। लोग जाने-अनजाने कोई गलती कर बैठते हैं। ऐसा होने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। इस नोटिस की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। ध्यान से देखना चाहिए कि नोटिस किस बात को लेकर भेजा गया है। फिर उसका सही जवाब भर देना चाहिए। लेकिन नोटिस आने पर भी कुछ छुपाने की कोशिश आपको महंगी पड़ सकती है। डिपार्टमेंट नोटिस तभी भेजता है, जब कोई जानकारी आपने नहीं दी हो। अब ऐसा किसी ने लापरवाही के चलते किया हो या किसी और वजह से, नोटिस आने पर उसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। इससे बचा नहीं जा सकता।
बिना घबराए यह काम करें
सबसे पहले www.incometaxindiaefiling.gov.in पर लॉगइन करें। इसके बाद आप अपने अकाउंट के डैशबोर्ड पर अलग-अलग तरह के नोटिस देख सकते हैं। अलग-अलग तरह के नोटिस का जवाब भी अलग तरह से दिया जाता है।
131 (1A)
असेसमेंट करने वाले आईटी अधिकारी को जब यह लगता है कि टैक्सपेयर्स ने कोई इनकम छिपा ली है तो इनकम टैक्स नोटिस 131 (1A) भेजता है।
जवाब
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से मांगे गए सभी डॉक्युमेंट अगर आप जमा नहीं कर पा रहे हैं तो आपके पास जितने डॉक्युमेंट हैं, वे सब डेडलाइन से पहले भेज दें। इसके बाद एक आवेदन देकर बाकी डाक्युमेंट भेजने के लिए थोड़ा समय मांगा जा सकता है।
139 (9)
अगर आपने गलत रिटर्न भरा है, तब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यह नोटिस भेजता है। गलत आईटी फॉर्म भरने, गलत इनकम डिटेल देने पर भी आपको यह नोटिस मिल सकता है।
जवाब
इसका जवाब 15 दिनों के भीतर दें। e-file टैब के नीचे e-File in response to Notice u/s 139(9) पर क्लिक करके प्रोसीड करें।
143 (1)
अगर आपने इनकम टैक्स फाइल करते हुए गलत जानकारी दी है या टैक्स गलत कैलकुलेट करके रिटर्न भरा है तो एडिशनल टैक्स के लिए आईटी डिपार्टमेंट डिमांड नोटिस भेजता है।
जवाब
इसका जवाब आपको 30 दिनों के भीतर देना चाहिए। e-proceeding में जाकर आप जवाब दे सकते हैं।
148
असेसमेंट में अगर आमदनी का कोई हिस्सा छूट गया है तो रीअसेसमेंट के लिए यह नोटिस भेजा जाता है। इसके तहत 6 साल पुराने रिटर्न में भी आईटी डिपार्टमेंट रीअसेसमेंट के लिए नोटिस भेज सकता है।
जवाब
जिस इनकम को लेकर यह नोटिस आया है, उसका जिक्र इनकम टैक्स रिटर्न में करें। अगर आप नोटिस से सहमत नहीं हैं तो आप आईटी डिपार्टमेंट से नोटिस भेजे जाने की वजह पूछ सकते हैं।
156
बकाया टैक्स, इंटरेस्ट, फाइन या पेनल्टी की वसूली के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 156 के तहत टैक्स नोटिस भेजता है।
जवाब
नोटिस मिलने के 30 दिनों के भीतर बकाया भुगतान करें। e-File में जाकर Respond To Outstanding Demand पर क्लिक करके टैक्स का भुगतान करें।
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