अपने Domestic Staff के लिए पेंशन फंड की योजना कैसे बनाएं? इस Pension Plan को करें चेक

श्रम मंत्री (Labour Minister) ने ट्विटर पर पेंशन योजना (Pension Scheme)  शेयर की, जहां नागरिक घरेलू कर्मचारियों, ड्राइवरों, घरेलू नौकरों सहित कर्मचारियों के लिए प्रीमियम योगदान दान कर सकते हैं।

बिजनेस डेस्क। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव (Union Labor and Employment Minister Bhupendra Yadav) ने तत्काल सहायक कर्मचारियों के लिए योजना बनाने और पेंशन फंड (Pension Fund) में योगदान करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के प्रयास में सोमवार को प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (Prime Minister Shram Yogi Maan-Dhan) के तहत 'दान-ए-पेंशन'  (Daan-ae-Pension) कार्यक्रम की शुरुआत की। श्रम मंत्री (Labour Minister) ने ट्विटर पर पेंशन योजना (Pension Scheme)  शेयर की, जहां नागरिक घरेलू कर्मचारियों, ड्राइवरों, घरेलू नौकरों सहित कर्मचारियों के लिए प्रीमियम योगदान दान कर सकते हैं।

यह लोग करा सकते हैं पेंशन
उन्होंने कहा कि मैंने माली को दान करके मेरे आवास पर 'दान-ए-पेंशन' कार्यक्रम शुरू किया। यह है (पीएम-एसवाईएम) पेंशन योजना के तहत एक पहल जहां नागरिक अपने तत्काल सहायक कर्मचारियों जैसे घरेलू कामगारों, ड्राइवरों, सहायकों आदि के प्रीमियम योगदान को दान कर सकते हैं। पीएम-एसवाईएम के तहत, असंगठित क्षेत्र में 18-40 वर्ष के आयु वर्ग में काम करने वाले श्रमिक अपना पंजीकरण करा सकते हैं और अपनी उम्र के आधार पर हर साल न्यूनतम 660 रुपए से 2400 रुपए जमा कर सकते हैं। 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन 3,000 रुपए प्रति माह उन्हें प्राप्त होगा।

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इन सब का मनाया जा रहा है जश्न
आज अनावरण किया गया 'दान-ए-पेंशन' कार्यक्रम श्रम मंत्रालय द्वारा 7 से 13 मार्च तक मंत्रालय द्वारा मनाए जा रहे 'आइकॉनिक वीक' में शुरू की जाने वाली कई पहलों का हिस्सा है। इन गतिविधियों में ई-श्रम के तहत 25 करोड़ पंजीकरण का जश्न मनाना, उमंग ऐप पर ई-श्रम का शुभारंभ, 'दान-ए-पेंशन' का शुभारंभ, राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्रों द्वारा नौकरी मेला, प्लेसमेंट ड्राइव और प्लेसमेंट-उन्मुख शिविर शामिल हैं। भारत भर में 65 स्थानों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अलग-अलग विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष ध्यान, मुख्य श्रम आयुक्त द्वारा पूरे प्रतिष्ठित सप्ताह में विभिन्न श्रम कानूनों के तहत श्रमिकों और नियोक्ताओं को उनके अधिकारों और अनुपालन के बारे में जागरूकता पैदा करना और उन्हें संवेदनशील बनाना है।

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