SBI Tax Saving Fixed Deposit Scheme के माध्यम से इस तरह से बचा सकते हैं Income Tax

देश के सबसेे लेंडर एसबीआई (SBI) ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के माध्यम से ट्वीट किया हैै,जिसमें कहा गया है कि एसबीआई टैक्स सेविंग टर्म डिपॉजिट (SBI Tax Saving Term Deposit) के साथ अपनी बचत बढ़ाएं।"

Asianet News Hindi | Published : Mar 2, 2022 8:49 AM IST

बिजनेस डेस्क। जब अपनी मेहनत की कमाई पर टैक्स बचाने (Save Tax on Earnings)  की बात आती है, तो हर कोई टैक्स देने से बचने के ऑप्शन तलाशता है। इसके लिए कई टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स (Tax Saving Instruments) उपलब्ध हैं। टैक्स बचाने के लिए आपको टैक्स सेविंग स्कीम (Tax Saving Scheme) चुनने की जरुरत होती है। ताकि इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करते समय आप इसका लाभ उठा सकें। एसबीआई टैक्स सेविंग स्कीम (SBI Tax Saving Scheme), 2006 एक ऐसा इंवेस्टमेंट ऑप्शन है। देश के सबसेे लेंडर एसबीआई ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के माध्यम से ट्वीट किया हैै,जिसमें कहा गया है किएसबीआई टैक्स सेविंग टर्म डिपॉजिट के साथ अपनी बचत बढ़ाएं।" आइए आपको भी बताते हैं कि SBI Tax Saving Fixed Deposit Scheme की क्या विशेषताएं। इस स्कीम क्या लाभ होते हैं। साथ ही इस योजना के लिए क्या पात्रतताएं हैं।

इंवेस्टमेंट अमाउंट
एसबीआई टैक्स सेविंग्स स्कीम, 2006, फिक्स्ड डिपोजिट स्कीम में मिनिमम डिपोजिट अमाउंट 1000 या उसके मल्टीपल में है जबकि अधिकतम जमा एक वर्ष में 1,50,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।

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एसबीआई टैक्स सेविंग्स स्कीम का टन्योर
एसबीआई टैक्स सेविंग स्कीम, 2006 में एक खाते के लिए, मिनिमम टेन्योर पांच साल के लिए है जो अधिकतम 10 साल तक जा सकता है।

एसबीआई टैक्स सेविंग्स स्कीम की ब्याज दर
एसबीआई टैक्स सेविंग स्कीम, 2006 के लिए ब्याज दर फिक्स्ड डिपोजिट के समान है। हाल ही में एसबीआई ने टर्म डिपॉजिट पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी की थी। 5 साल से 10 साल के बीच मैच्योर होने वाली स्क्चढ्ढ स्नष्ठ आम ग्राहकों को 5.5 फीसदी देगी। ये दरें 15 फरवरी 2022 से प्रभावी हैं।

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एसबीआई टैक्स सेविंग स्कीम विड्रॉल और नॉमिनेशन रूल्स
एसबीआई टैक्स सेविंग्स स्कीम खाते को इसकी प्राप्ति की तारीख से पांच साल की समाप्ति से पहले वापस नहीं लिया जा सकता है। योजना के साथ नामांकन की सुविधा भी उपलब्ध है।

एसबीआई टैक्स सेविंग्स स्कीम के लाभ
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80सी के तहत टैक्स बेनिफिट मिलती है। टीडीएस प्रचलित दर पर लागू होता है। आयकर नियमों के अनुसार कर कटौती से छूट पाने के लिए जमाकर्ता द्वारा फॉर्म 15त्र/15॥ जमा किया जा सकता है।

 

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