1 अप्रैल से बदल रहे हैं Debit Card और Credit Card से पेमेंट के नियम, जानें डिटेल्स

Published : Mar 30, 2021, 04:01 PM ISTUpdated : Mar 30, 2021, 04:05 PM IST
1 अप्रैल से बदल रहे हैं Debit Card और Credit Card से पेमेंट के नियम, जानें डिटेल्स

सार

क्रेडिट कार्ड (Credit Card) या डेबिट कार्ड (Debit Card) के जरिए पेमेंट करने के नियमों में 1 अप्रैल से बदलाव होने जा रहा है। इनके बारे में जानना जरूरी है। 

बिजनेस डेस्क। क्रेडिट कार्ड (Credit Card) या डेबिट कार्ड (Debit Card) के जरिए पेमेंट करने के नियमों में 1 अप्रैल से बदलाव होने जा रहा है। इनके बारे में जानना जरूरी है। बता दें कि अगर आप अपने मोबाइल और बिजली बिल का भुगतान डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिए करते हैं और नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन (Netflix subscription) का पेमेंट भी उससे लिंक कर रखा है, तो इसके लिए एक्स्ट्रा ऑथेंटिकेशन की जरूरत पड़ेगी। अगर एक्स्ट्रा ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ है, तो 1 अप्रैल से ऑटो डेबिट पेमेंट की प्रॉसेस पूरी नहीं हो सकेगी। बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की गाइडलाइन्स के मुताबिक, बैंकों, कार्ड सर्विस प्रोवाइडर्स और ऑनलाइन वेंडर्स को एडिशनल ऑथेंटिकेशन के नियम लागू करने थे, पर वे पूरी तरह ऐसा नहीं कर सके। नए नियम लागू करने पर बैंकों का खर्च बढ़ेगा और उसका बोझ कस्टमर्स पर आ सकता है।

क्या हो सकती है दिक्कत
1 अप्रैल से मोबाइल, बिजली, यूटिलिटी बिल के ऑटो पेमेंट में दिक्कत हो सकती है। रिजर्व बैंक की नई गाइडलाइन्स के मुताबिक एडिशनल फैक्टर ऑटेंथिकेशन जरूरी है। बैंक और कार्ड सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां इसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हैं, क्योंकि इससे उनकी लागत बढ़ेगी। OTT प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल  सब्सक्रिप्शन में भी दिक्कत में आएगी। वहीं, सर्विस प्रोवाइडर के पेज पर जाकर पेमेंट करने का ऑप्शन रहेगा।

रिजर्व बैंक के नए नियम
बैंकों को पेमेंट ड्यू डेट से 5 दिन पहले एक नोटिफिकेशन भेजना होगा। नोटिफिकेशन पर कस्टमर की मंजूरी जरूरी होगी। 5000 रुपए से ज्यादा के पेमेंट पर OTP जरूरी किया गया है। बैंकिंग फ्रॉड से ग्राहकों की सुरक्षा के लिए ये गाइडलाइन्स जारा किए गए हैं। 1 अप्रैल 2021 से गाइडलाइन्स लागू होंगे।

इन बातों का रखना होगा ध्यान
1 अप्रैल से बिल, सब्सक्रिप्शन का ऑटो डेबिट नहीं हो सकेगा। इसकी वजह यह है कि बैंक अभी तक ई-मैडेंट्स (e-mandates) के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हैं। इससे 1 अप्रैल से डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए ऑटो पेमेंट फेल हो सकते हैं। कार्ड से ऑटोमैटिक मंथली रिकरिंग पेमेंट में नए नियम लागू होंगे।

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