Income Tax Department ने जल्दी ITR Filing के लिए Taxpayers को दी ऐसा करने की सलाह

Published : Nov 19, 2021, 03:02 PM IST
Income Tax Department ने जल्दी ITR Filing के लिए Taxpayers को दी ऐसा करने की सलाह

सार

आयकर विभाग (Income Tax Department) ने सूचित किया है कि 1.76 करोड़ से अधिक करदाताओं ने ई-फाइलिंग पोर्टल (E-Filing Portal) से वर्ष 2021-22 के लिए अपने आईटीआर को प्रोसेस्‍ड कर लिया है।

बिजनेस डेस्‍क। आयकर रिटर्न (Income Tax Return) या आईटीआर फाइलिंग (ITR Filing) जल्‍दी प्रोसेसिंग के लिए, आयकर विभाग ने करदाताओं से ई-फाइलिंग पोर्टल incometax.gov.in पर पहुंचकर आईटीआर दाखिल करने की अपील की है। आयकर विभाग ने बताया कि 1.76 करोड़ से अधिक करदाताओं ने ई-फाइलिंग पोर्टल से वर्ष 2021-22 के लिए अपने आईटीआर को प्रोसेस्‍ड किया है।

ट्वीट के माध्‍यम से दी जानकारी
भारत के आयकर विभाग ने उसी टैक्‍सपेयर्स से ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से आईटीआर ऑनलाइन दाखिल करने का आग्रह करने के बारे में ट्वीट किया, "जितनी जल्दी बेहतर हो। अभी फाइल करें! 1.76 करोड़ से अधिक करदाताओं ने अपने आईटीआर को वर्ष 2021-22 के लिए प्रोसेस्‍ड किया है। हम आपसे फाइल करने का आग्रह करते हैं। ई-फाइलिंग पोर्टल incometax.gov.in पर पहुंचकर अपना आईटीआर प्रोसेस्‍ड करें।

 

 

हो सकती है बचत
आईटीआर ई-फाइलिंग प्रोसेस काफी तेज और आसान है। ई-फाइलिंग पोर्टल incometax.gov.in के माध्यम से आईटीआर फाइलिंग भी करदाताओं को पैसे बचाने में मदद कर सकती है क्योंकि उन्हें अपना आईटीआर दाखिल करने के लिए किसी प्रोफेशनल को नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। आइए आपको भी बताते हैं क‍ि आख‍िर ऑनलाइन तरीके से आईटीआर फाइल कर सकते हैं।

ये है पूरा प्रोसेस

  1. ई-फिलिंग पोर्टल - incometax.gov.in पर लॉग इन करें और 'लॉगिन' बटन पर क्लिक करें।
  2. अपना 'यूजरनेम' दर्ज करें, 'जारी रखें' पर क्लिक करें और फिर अपना पासवर्ड दर्ज करें।
  3. अब, 'ई-फाइल' टैब पर क्लिक करें और फिर 'फाइल इनकम टैक्स रिटर्न' विकल्प पर क्लिक करें।
  4. असेसमेंट ईयर 2021-22' का चयन करें और फिर 'जारी रखें' विकल्प पर क्लिक करें।
  5. फिर आपको 'ऑनलाइन' या 'ऑफ़लाइन' ऑप्‍शन चुनने के लिए कहा जाएगा, ऑनलाइन ऑप्‍शन चुनें और 'आगे बढ़ें' टैब पर क्लिक करें।
  6. दिए गए ऑप्‍शंस में से 'पर्सनल' ऑप्‍शन चुनें - व्यक्तिगत, हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) या अन्य।
  7. 'जारी रखें' टैब पर क्लिक करें।
  8. आईटीआर-1 या आईटीआर-4 में से किसी एक को चुनें और 'आगे बढ़ें' टैब पर क्लिक करें।
  9. अगले चरण में आपसे बुनियादी छूट सीमा से ऊपर या धारा 139 (1) के तहत सातवें प्रावधान के कारण अपना रिटर्न दाखिल करने का कारण पूछा जाएगा। सुनिश्चित करें कि आपने अपना आईटीआर ऑनलाइन दाखिल करते समय सही विकल्प चुना है।
  10. अपना बैंक की डिटेल दर्ज करें।
  11. फिर, आपको आईटीआर फाइल करने के लिए एक नए पेज पर भेजा जाएगा।
  12. अब अपना आईटीआर वेरिफाई करें और अपनी रिटर्न की एक हार्ड कॉपी आयकर विभाग को भेजें। आपका आईटीआर वेरिफ‍िकेशन प्रोसेस अनिवार्य है।

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