रेलवे की नई गाइडलाइनः स्लीपर में 40, 1st-2nd AC में 50 से 70 Kg लगेज का नियम चेंज, लगेगा फ्लाइट जैसा चार्ज

आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं और आपके पास ज्यादा सामान है तो आपको फाइन देना पड़ सकता है। इंडियन रेलवे के मुताबिक आपको अपने सामान को बुक कराना होगा। नहीं तो आपको छह गुना ज्यादा जुर्माना देना होगा। 

नई दिल्लीः अब आप ट्रेन में ज्यादा सामान नहीं (Luggage in Train) ले जा सकेंगे। रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि अगर ज्यादा सामान लेकर जाना है तो पार्सल कार्यालय से लगेज बुक करें। तय लिमिट से ज्यादा सामान ले जाने पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। 29 मई को जारी एक गाइडलाइन में रेलवे ने कहा था कि अगर आपके पास ज्यादा सामान है तो उसे बुक राएं। इसके लिए लोगों को जागरूक भी किया गया था। लेकिन अब नए गाइडलाइन के मुताबिक यात्रियों के पास ज्यादा सामान पाया गया तो फाइन देना पड़ सकता है। 

रेल मंत्रालय ने किया था ट्वीट
रेल मंत्रालय ने 29 मई को अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लोगों से सफर के दौरान जरूरत से ज्यादा सामान लेकर सफर न करने की सलाह दी थी। मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा था कि अगर सामान होगा ज्यादा, तो सफर का आनंद होगा आधा! अधिक सामान लेकर रेल यात्रा ना करें। सामान अधिक होने पर पार्सल कार्यालय जा कर लगेज बुक कराएं। रेलवे के नियमों के मुताबिक, यात्री ट्रेन के सफर के दौरान 40 से 70 किलोग्राम तक ही सामान लेकर यात्रा तक सकते हैं। अगर कोई इससे ज्यादा सामान लेकर यात्रा करता है, तो उसे अलग से किराया देना होगा। दरअसल, रेलवे के कोच के हिसाब से सामान का वजन अलग निर्धारित है। रेलवे के अनुसार, यात्री स्लीपर क्लास में अपने साथ 40 किलोग्राम तक सामान ले जा सकते हैं। वहीं एसी टू टीयर तक 50 किलो सामान ले जाने की छूट है। जबकि फर्स्ट क्लास एसी में 70 किलो तक सामान यात्री ले जा सकते हैं। 

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देना पड़ सकता है जुर्माना
एक रिपोर्ट के अनुसार अगर कोई यात्री ज्यादा सामान के साथ यात्रा करते पाया जाता है, तो उसे अलग से बैगेज रेट का छह गुना भुगतान करना होगा। यानी अगर कोई 40 किलो से ज्यादा के वजन के सामान के साथ 500 किमी की यात्रा कर रहा है, तो यात्री केवल 109 रुपये का भुगतान करके इसे लगेज वैन में बुक कर सकता है। वहीं अगर यात्री सफर के बीच में ज्यादा सामान के साथ पकड़ा जाता है, तो उसे 654 रुपये का जुर्माना भरना होगा। 

इन चीजों के साथ नहीं कर सकते यात्रा
रेल यात्रा के दौरान स्टोप, गैस सिलेंडर, किसी तरह का ज्वलनशील कैमिकल, पटाखे, तेजाब, बदबूदार वस्तुएं, चमड़ा या गीली खाल, पैकेजों में लाए जाने तेल, ग्रीस, घी, ऐसी वस्तुएं जिनके टूटने या टपकने से वस्तुओं या यात्रियों को क्षति पहुंच सकती है। रेल यात्रा के दौरान प्रतिबंधित वस्तुएं ले जाना भी अपराध है। अगर यात्री इन प्रतिबंधित वस्तुओं में किसी तरह की वस्तु यात्रा के दौरान साथ लेकर जा रहे हैं तो रेलवे एक्ट की धारा 164 के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

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