
नई दिल्ली. दिल्ली की एक अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में बुधवार को पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की न्यायिक हिरासत 27 नवंबर तक बढ़ा दी।
विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ ने यह आदेश पारित किया। जिला अदालतों में वकीलों की हड़ताल के कारण वरिष्ठ कांग्रेस नेता को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत में पेश किया गया।
अदालत ने दी मंजूरी
ईडी ने चिदंबरम की हिरासत अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया।
सीबीआई ने चिदंबरम को 21 अगस्त को आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार किया था और अभी वह धन शोधन मामले में ईडी की हिरासत में हैं।
16 अक्टूबर से हिरासत में
सीबीआई ने 15 मई, 2017 को एक प्राथमिकी दर्ज करते हुए आरोप लगाया था कि वित्त मंत्री के रूप में चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान 2007 में आईएनएक्स मीडिया समूह को 305 करोड़ रुपये का विदेशी कोष प्राप्त करने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की मंजूरी में गड़बड़ी की गयी थी।
इसके बाद ईडी ने 2017 में इस संबंध में धनशोधन का मामला दर्ज किया था। ईडी ने उन्हें 16 अक्टूबर को हिरासत में लिया था।
(यह खबर समाचार एजेंसी भाषा की है, एशियानेट हिंदी टीम ने सिर्फ हेडलाइन में बदलाव किया है।)
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