
ITR Filing Deadline Extension: 31 जुलाई 2026 की आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन के लिए अब चंद घंटों का ही समय बचा है। देशभर में लाखों लोग अपना टैक्स रिटर्न भरने, फॉर्म 26AS और AIS चेक करने और अपने रिफंड का हिसाब मिलाने में जुटे हुए हैं। ऐसे में हर टैक्सपेयर के मन में एक सवाल है कि 'क्या सरकार आज रात 12 बजे से पहले लास्ट डेट बढ़ाएगी?' अगर नहीं तो आगे क्या-क्या ऑप्शन बचेगा? आइए जानते हैं डेट एक्सटेंशन पर क्या लेटेस्ट अपडेट है और आज रात से पहले आपको कौन-कौन से काम निपटा लेने चाहिए...
फिलहाल सरकार की ओर से ITR फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ाने का कोई ऐलान नहीं किया गया है। यानी अभी तक 31 जुलाई ही ITR-1 और ITR-2 फाइल करने की अंतिम तारीख बनी हुई है। हालांकि, सोशल मीडिया पर एक्सटेंशन को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन टैक्स एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बार डेडलाइन बढ़ने की उम्मीद बहुत ही कम है। भले ही पिछले 5 सालों में सरकार ने 4 बार डेट बढ़ाई हो, लेकिन इस बार पोर्टल का ढांचा काफी मजबूत किया गया है। अब यह सिस्टम रोजाना 1 करोड़ तक रिटर्न बिना किसी रुकावट के प्रॉसेस कर सकता है। इसलिए सर्वर डाउन होने का बहाना इस बार नहीं चलने वाला है। अभी तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से डेट बढ़ाने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
आज की यह डेडलाइन मुख्य रूप से सैलरी पाने वाले नौकरीपेशा लोगों, पेंशनर्स और बिना ऑडिट वाले अकाउंट्स (ITR-1 और ITR-2) के लिए है। आपको आज ही ITR भरना होगा अगर...
अगर आप बिजनेस करते हैं या प्रोफेशनल हैं और ITR-3 या ITR-4 फाइल करते हैं, तो उनकी डेडलाइन अलग है। ऐसे मामलों में नियमानुसार अंतिम तारीख 31 अगस्त 2026 या ऑडिट की स्थिति में 31 अक्टूबर 2026 हो सकती है।
अगर 31 जुलाई की डेडलाइन निकल जाती है, तब भी आपका मौका पूरी तरह खत्म नहीं होगा। आप बिलेटेड रिटर्न (Belated Return) फाइल कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ लेट फीस देनी पड़ सकती है। 5 लाख रुपए से ज्यादा आय होने पर मैक्सिमम 5,000 रुपए तक लेट फीस लग सकती है। 5 लाख रुपये तक की आय होने पर अधिकतम 1,000 रुपए की लेट फीस लग सकती है। इसके अलावा कुछ मामलों में टैक्स रिफंड मिलने में देरी या अन्य नियम भी लागू हो सकते हैं।
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