ITR Filing : इन आसान स्टेप्स से File कर सकते हैं अपना Income tax return

ITR Filing : इन कम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी डेट 31 दिसंबर को करीब-करीब डेढ़ महीना ही रह गया है। Wसे में यह समझ लेना काफी जरूरी है कि आप नए पोर्टल पर कैसे रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। 

Asianet News Hindi | Published : Nov 14, 2021 6:17 AM IST / Updated: Nov 14 2021, 11:50 AM IST

बिजनेस डेस्क। 31 दिसंबर साल का आखिरी दिन ही नहीं है, बल्कि इनकम टैक्स रिटर्न (Income tax return) जमा करने की लास्ट डेट भी है। जिसमें महज करीब 6 हफ्ते रह गए हैं। इस बार आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया पहले के वर्षों से काफी अलग है। वहीं दूसरी ओर नया आयकर रिटर्न दाखिल करने वाला पोर्टल - जो सभी गलत कारणों से चर्चा में था - अब चल रहा है। प्रक्रिया प्रवाह (process flow) पिछले वर्ष की तुलना में काफी अलग है। साथ ही, यह पहला आकलन वर्ष है जब आपको अपने द्वारा चुनी गई कर व्यवस्था के बारे में जानकारी देनी होगी। 

वेतनभोगी करदाता रिटर्न दाखिल करते समय भी दो कर व्यवस्थाओं के बीच स्विच कर सकते हैं। यानी, यदि आपने अपने नियोक्ता को अपने निवेश प्रमाण जमा करते समय पुरानी कर व्यवस्था को चुना था, तो आप नई व्यवस्था में स्थानांतरित हो सकते हैं। आपको इस वर्ष म्यूचुअल फंड या स्टॉक के माध्यम से अर्जित लाभांश आय को भी ध्यान में रखना होगा। आइए आपको भी बताते हैं कि नए पोटर्ल पर आप किस तरह से आईटीआर दाखिल सकते हैं। 

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रिटर्न दाखिल करने के स्टेप्स 

- सुनिश्चित करें कि आप प्रक्रिया शुरू करने से पहले अपने मुख्य दस्तावेज - पिछले साल के रिटर्न, बैंक खाते के विवरण, फॉर्म -16 और फॉर्म 26AS को संभाल कर रखें। विवरण में पंजीयन करते समय आपको इनका उल्लेख करना होगा
- नए पोर्टल - www.incometax.gov.in - पर जाएं और यदि आपने पहले से पंजीकरण नहीं किया है तो खुद को पंजीकृत करें। आपका पैन आपकी यूजर आईडी के रूप में कार्य करेगा।
- मुख्य ड्रॉपडाउन मेनू से ई-फाइल टैब पर जाएं और प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आगे बढ़ें।
- आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड और असेसमेंट ईयर में से किसी एक को चुनना होगा। निजी ई-फाइलिंग पोर्टलों की तरह, यह भी आपको पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन पूरा करने में सक्षम बनाता है। पहले यह काफी हद तक ITR-1 और ITR-4S तक ही सीमित था।
-वह आईटीआर फॉर्म चुनें, जिसका आपको इस्तेमाल करना चाहिए।  कई वेतनभोगी करदाताओं ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान म्यूचुअल फंड या स्टॉक और शुद्ध पूंजीगत लाभ में निवेश किया है तो आईटीआर-2 को चुनना बेहतर होगा।

-रिटर्न दाखिल करने के लिए आगे बढ़ें। आप उस विंडो पर जाएंगे जहां आपको रिटर्न दाखिल करने के विशिष्ट उद्देश्य पर घोषणाएं करनी होंगी।

-रेलेवेंट अनुसूचियों को भरें - आवश्यकतानुसार पहले से भरी गई जानकारी को संशोधित या पुष्टि करें। वेतन अनुसूची में सभी सूचनाओं और कटौतियों को दोबारा जांचें और दर्ज करें। 
-जानकारी, विशेष रूप से वेतन, कटौती और पूंजीगत लाभ को सत्यापित करने के लिए आगे बढ़ें, अपने रिटर्न सारांश की पुष्टि करें और अपना रिटर्न जमा करें। रिटर्न जमा करने से पहले आपको सत्यापन विधि चुननी होगी।
- नेटबैंकिंग, आधार-ओटीपी, डीमैट खाते या एटीएम के माध्यम से एक इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड (ईवीसी) बनाकर अपने रिटर्न (मुख्य मेनू> ई-फाइल> आयकर रिटर्न> ई-सत्यापन रिटर्न) को सत्यापित करना न भूलें। आपको इस प्रक्रिया को पूर्ण मानी जाने वाली प्रक्रिया के लिए रिटर्न दाखिल करने के 120 दिनों के भीतर पूरा करना होगा।
 

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