एक फ‍िर बढ़ाई जा सकती है ITR File करने की लास्‍ट डेट, जानिए कारण

पिछले साल यानी वित्त वर्ष 2019-20 की तुलना में इस साल वित्त वर्ष 2020-21 में कम संख्या में करदाताओं (Taxpayers) ने अपना आईटीआर (ITR Filing) दाखिल किया है। यह देखा जाना बाकी है कि क्या लॉन्च किया गया नया ई- आयकर फाइलिंग पोर्टल (New Income Tax Filing Portal) इतने कम समय में एक साथ आईटीआर दाखिल करने वाले कई व्यक्तियों के भार को संभाल सकता है।

Asianet News Hindi | Published : Dec 17, 2021 10:13 AM IST

बिजनेस डेस्‍क। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2021 है। यह समय सीमा पहले ही दो बार बढ़ाई जा चुकी है - पहले 31 जुलाई की सामान्य समय सीमा से 30 सितंबर, 2021 तक और फिर वर्तमान समय में 31 दिसंबर, 2021 तक । हालांकि, चार्टर्ड एकाउंटेंट और कर विशेषज्ञों का मानना है कि व्यक्तियों के लिए आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा को आगे बढ़ाया जा सकता है।

 

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तक तक सिर्फ साड़े तीन करोड़ ने फाइल किया है आईटीआर
पिछले साल यानी वित्त वर्ष 2019-20 की तुलना में इस साल वित्त वर्ष 2020-21 में कम संख्या में टैक्‍सपेयर्स ने अपना आईटीआर दाखिल किया है। 11 जनवरी, 2021 को आयकर विभाग के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किए गए एक ट्वीट के अनुसार, वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 5.95 करोड़ से अधिक आईटीआर दाखिल किए गए (10 जनवरी, 2021 वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि थी)। हालांकि, 15 दिसंबर 2021 तक के आंकड़ों के मुताबिक 3.59 करोड़ से ज्‍यादा आईटीआर फाइल किया जा चुका है। इस प्रकार, 2.36 करोड़ आईटीआर दाखिल किए जाने बाकी हैं और 31 दिसंबर, 2021 की समय सीमा समाप्त होने में 15 दिन से भी कम समय बचा है।

 

 

क्‍या नया पोर्टल उठा पाएगा दो करोड़ से ज्‍यादा टैक्‍सपेयर्स का बोझ
15 दिनों से कम समय के साथ, शेष व्यक्तियों के लिए अपने कर रिटर्न दाखिल करना संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि नए लॉन्च किए गए आयकर पोर्टल पर अभी भी कई गड़बड़ियां बताई जा रही हैं। यह देखा जाना बाकी है कि क्या नया लॉन्च किया गया ई-फाइलिंग आयकर पोर्टल इतने कम समय में एक साथ आईटीआर दाखिल करने वाले कई व्यक्तियों के भार को संभाल सकता है।

बढ़ाई जा सकती है लास्‍ट डेट
इसके अलावा, पिछले साल भी, सरकार ने आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि तीन बार बढ़ा दी थी - पहले 31 जुलाई से 30 नवंबर तक, फिर 31 दिसंबर तक और अंत में वित्त वर्ष 2019-20 के लिए फिर से 10 जनवरी, 2021 तक। एक्सटेंशन तब हुआ जब पुराने टैक्स फाइलिंग पोर्टल का इस्तेमाल किया जा रहा था और न ही उस समय नए कोविड -19 वेरिएंट का डर था। उपरोक्त कारणों से, सरकार आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा को 31 दिसंबर, 2021 की वर्तमान समय सीमा को बढ़ाने पर विचार कर सकती है।

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