
नई दिल्ली [भारत], 5 अगस्त (एएनआई): अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय डिजिटल गवर्नेंस और नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण को मजबूत करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डिजिटल तकनीकों का लाभ उठा रहा है, जिसमें हज सुविधा ऐप जैसी हज सेवाओं से संबंधित क्षेत्र भी शामिल हैं। यह जानकारी आज संसद को दी गई।
मंत्रालय के अनुसार, विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में पारदर्शिता, कार्यान्वयन और निगरानी को बढ़ाने के लिए डिजिटल सिस्टम तैनात किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय इंडियाएआई मिशन के ढांचे के तहत सॉवरेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों के सहयोग से उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाया जा रहा है। लोकसभा में आज एक लिखित जवाब में, केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि मंत्रालय इंडियाएआई मिशन के व्यापक ढांचे के तहत, सॉवरेन एआई कंपनियों के सहयोग से उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग की भी खोज कर रहा है, जहां भी उपयुक्त समझा जाए, ताकि डिजिटल गवर्नेंस और नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण को मजबूत किया जा सके। इसमें एआई-सक्षम बहुभाषी चैटबॉट, वर्चुअल सहायता और इंटेलिजेंट डिजिटल इंटरफेस शामिल हैं, जिसमें हज सुविधा ऐप और मंत्रालय की अन्य पहलों जैसे हज सेवाओं से संबंधित क्षेत्र भी शामिल हैं।
इन प्रौद्योगिकी-संचालित पहलों का कार्यान्वयन सरकार द्वारा निर्धारित वैधानिक आवश्यकताओं और नियामक मानकों का सख्ती से पालन करता है। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी तकनीकों का कोई भी उपयोग भारत सरकार के लागू नीति ढांचे और प्रासंगिक कानूनी और नियामक प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। सरकार ने देश में एक मजबूत, समावेशी और जिम्मेदार एआई इकोसिस्टम स्थापित करने के उद्देश्य से इंडियाएआई मिशन को मंजूरी दी है। इस मिशन में सात प्रमुख स्तंभ शामिल हैं, अर्थात्, इंडियाएआई कंप्यूट, फाउंडेशन मॉडल, इंडियाएआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, इंडियाएआई फ्यूचर स्किल्स, एआईकोश (इंडियाएआई डेटासेट्स प्लेटफॉर्म), सेफ एंड ट्रस्टेड एआई, और इंडियाएआई स्टार्टअप फाइनेंसिंग, ताकि स्वदेशी एआई क्षमताओं, नवाचार, जिम्मेदार एआई और क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन को बढ़ावा दिया जा सके।
ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट स्थापित राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के अनुरूप है। लिखित जवाब में कहा गया, "5 नवंबर 2025 को जारी इंडिया एआई गवर्नेंस गाइडलाइंस, विश्वास, जन-प्रथम, संयम पर नवाचार, निष्पक्षता और समानता, जवाबदेही, समझने योग्य डिजाइन, और सुरक्षा, लचीलापन और स्थिरता के सिद्धांतों पर आधारित एआई के सुरक्षित, जिम्मेदार और समावेशी विकास के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करती हैं।"
गोपनीयता, डेटा सुरक्षा, सूचना सुरक्षा, एक्सेस कंट्रोल और एआई के जिम्मेदार उपयोग से संबंधित उपयुक्त सुरक्षा उपाय किसी भी ऐसे प्रौद्योगिकी-सक्षम समाधान का एक अभिन्न अंग हैं। व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग, जहां भी शामिल हो, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के प्रावधानों और अन्य लागू कानूनी प्रावधानों द्वारा शासित होती है, जिसमें उचित सुरक्षा उपायों का कार्यान्वयन, शिकायत निवारण तंत्र और अन्य वैधानिक आवश्यकताएं शामिल हैं, जैसा लागू हो।
प्रशासनिक रिकॉर्ड-कीपिंग को संबोधित करते हुए, मंत्रालय ने कहा कि डिजिटल पहल व्यापक प्रशासनिक ढांचे के भीतर काम करती हैं। मंत्रालय की डिजिटल पहलें उसकी योजनाओं और कार्यक्रमों के समग्र प्रशासन और निगरानी के हिस्से के रूप में लागू की जाती हैं। तदनुसार, अल्पसंख्यकों के लिए एआई विजन सेंटर से संबंधित जानकारी, जिसमें आवेदन, अनुमोदन, निधि आवंटन, लाभार्थी और परिणाम मूल्यांकन शामिल हैं, अलग से नहीं रखी जाती है। (एएनआई)
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